मुरैना: स्मैक तस्करों को 10-10 वर्ष का कारावास

मुरैना, 19 अप्रैल(हि.स.)। चार वर्ष पुराने स्मैक तस्करी के मामले में षष्ठम अपर सत्र न्यायालय द्वारा शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए तीन आरोपितों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। शासन की ओर से पैरवी इन्द्रसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक ने की।

घटनाक्रम के अनुसार थाना सरायछौला के एसआई बाल्मीकि चौबे को 3 सितंबर 2019 को मुखविर द्वारा सूचना मिली कि एक अल्टो कार क्रमांक एम पी 07- सी बी 1387 में तीन व्यक्ति बडी मात्रा में स्मैक लेकर आगरा से ग्वालियर तरफ जा रहे हैं। उक्त सूचना पर से पुलिस ने एबी रोड पर चैकिंग पोइंट लगाया तो उक्त कार में तीन लोग अनीष उर्फ मगर पुत्र बहादुर उस्मानी, बहादुर उस्मानी पुत्र बजीर खां दोनों निवासी गेंडे वाली सड़क असरफ डेयरी के पास झाड़ू वाला मोहल्ला कब्रिस्तान के पीछे घोसीपुरा थाना इन्द्रगंज ग्वालियर, आबिद खां उर्फ आबिद उस्मानी पुत्र यूसुफ उस्मानी निवासी ताज महल के सामने तेली पाडा ताजगंज आगरा के होना पाये गये। पुलिस द्वारा तलाशी में गियर बाक्स के अंदर 302 ग्राम स्मैक मिली, जिसकी मौके पर संपूर्ण कार्यवाही कर न्यायालय में चालान पेश हुआ। गवाहों के बयान के आधार पर न्यायालय ने घटना प्रमाणित मानते हुए तीनों लोगों को 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास व 1-1 लाख रुपये के जुर्माना की सजा दी है।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश

   

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