पुलिस ने एक विचाराधीन आतंकी सहयोगी पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई

बारामुला, 29 मई (हि.स.)। न्यायालय से प्राप्त आदेश के अनुपालन में बारामुला में पुलिस ने एक विचाराधीन आतंकी सहयोगी पर जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लगाई, जिसे पुलिस स्टेशन उडी के यूए(पी) मामले में जमानत पर रिहा किया गया था।

आरोपी को पुलिस स्टेशन उडी की धारा 13, 18, 18बी, 20, 23, 40 यूए(पी) अधिनियम, 120बी आईपीसी, 7/25 आर्म्स एक्ट के तहत एफआईआर संख्या 104/2023 के तहत गिरफ्तार किया गया था और न्यायालय द्वारा उसकी जमानत बढ़ा दी गई है।

जीपीएस एंकलेट का उपयोग उक्त आतंकी सहयोगी की गतिविधियों पर नजर रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाएगा कि वह जमानत की शर्तों का उल्लंघन न करे।

इससे पहले जम्मू-कश्मीर की कुपवाड़ा पुलिस ने जमानत पर बाहर आए आतंकी आरोपितों पर नजर रखने के लिए जीपीएस ट्रैकर एंकलेट का इस्तेमाल किया था। ऐसा करके कुपवाड़ा पुलिस कश्मीर क्षेत्र का पहला जिला बन गया है जिसने मादक पदार्थों से जुड़े एक मामले में जमानत पर रिहा हुए आरोपित पर जीपीएस एंकलेट का इस्तेमाल किया है।

एएसजे कोर्ट कुपवाड़ा ने एफआईआर में जमानत देते हुए आरोपी अब्दुल मजीद भट और आबिद अली भट पर जीपीएस एंकलेट लगाने का आदेश दिया ताकि जमानत पर रिहा हुए लोगों की गतिविधियों पर बेहतर निगरानी रखी जा सके।

कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए एएसपी जीएम भट, डिप्टी एसपी अमीन भट और एसएचओ कुपवाड़ा इंस्पेक्टर इशाक के नेतृत्व में कुपवाड़ा पुलिस टीम ने आरोपितों पर कड़ी निगरानी के लिए जीपीएस एंकलेट लगाए।

हिन्दुस्थान समाचार/सुमन/बलवान

   

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