पंजाबी सिंगर गुरदास मान को हाई कोर्ट से राहत, एफआईआर निरस्त करने के आदेश

चंडीगढ़, 14 जून (हि.स.)। पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पंजाबी कलाकार गुरदास मान को राहत दे दी है। इस आदेश के बाद मान के खिलाफ दर्ज एफआईआर को निरस्त करने के आदेश दिए हैं।

दरअसल, साल 2021 में गुरदास मान ने नकोदर स्थित दरगाह के गद्दीनशीन रहे लाडी साईं को श्री गुरु अमरदासजी महाराज के वंशज बताने के मामले में सिख समुदाय ने एक एफआईआर दर्ज करवाई थी। बीती 27 मई को केस दर्ज करवाने वाले व्यक्ति ने नकोदर कोर्ट के सुनाए गए फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिस पर कोर्ट ने गुरदास मान के पक्ष में फैसला सुनाया है। नकोदर कोर्ट ने गुरदास मान के खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने के आदेश दिए थे। हाई कोर्ट ने निचली अदालत के फैसले के बरकरार रखा है।

उल्लेखनीय है कि गुरदास मान ने साल 2021 में नकोदर डेरा बाबा मुराद शाह मेले में कहा था कि डेरे के गद्दीनशीन रहे लाडी शाह तीसरी पातशाही गुरु अमरदासजी के वंशज थे। इसका वीडियो सामने आने पर सिख संगठन भड़क उठे। जब ये मामला ज्यादा गरमाया तो गुरदास मान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए माफी मांगी थी। जिसमें गुरदास मान ने कहा था कि मुझे सिख संगत माफ कर दे। वह गुरु के अपमान के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते।

इसके बाद हरजिंदर सिंह उर्फ जिंदा की याचिका स्वीकार करते हुए सभी संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया था। नोटिस जारी कर हाई कोर्ट ने 13 जून तक सभी पक्षों से जवाब मांगे थे। सभी पक्षों के जवाब आने के बाद शुक्रवार को हाई कोर्ट ने गुरदास मान के संबंध में निचली कोर्ट बरकरार रखते हुए उन्हें राहत प्रदान की है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील

   

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