हत्या के मामले में अदालत ने सुनाई 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा

किशनगंज,,06 जून(हि.स.)। जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने हत्या के एक मामले में अहम फैसला सुनाया है।जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने पत्नी की हत्या के मामले में आरोपित पति को 10 वर्ष सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये अर्थिक दंड की सजा सुनाई।

जिला एवं सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल की अदालत ने आरोपित पति तनवीर आलम को अपनी पत्नी चिरगुनिया की हत्या के मामले में सजा सुनाई। दोनों पक्षों की दलील सुनाने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुनाया। अदालत में लोक अभियोजक सत्यनारायण प्रसाद साहा ने शानदार दलीलें पेश की। अदालत ने सत्र वाद संख्या 128/2021 की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया।

हिन्दुस्थान समाचार/धर्मेन्द्र/चंदा

   

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