एडीसी कठुआ ने खाद्य सुरक्षा उल्लंघन के लिए 303,000 रुपये का जुर्माना लगाया

कठुआ, 05 जुलाई (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और मानकों को बनाए रखने के लिए एक निर्णायक कार्रवाई में अतिरिक्त उपायुक्त कठुआ रणजीत सिंह ने खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम (एफएसएसए) 2006 के तहत बकाएदारों पर कुल 303,000 रुपये का जुर्माना लगाया है।

दंडात्मक उपायों ने घटिया और गलत ब्रांड वाले खाद्य पदार्थों के वितरण में शामिल व्यापारियों को लक्षित किया। सभी निर्माता, वितरक और खुदरा विक्रेता कठुआ, बिलावर, हीरानगर और बसोहली डिवीजनों के विभिन्न व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से थे। यह कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए कठुआ प्रशासन की प्रतिबद्धता के अनुरूप है। वहीं चेतावनी देने के अलावा वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन करने और उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता वाले, मानकीकृत उत्पाद प्रदान करने का भी निर्देश दिया गया, जिससे बाजार में जनता का विश्वास बना रहे।

हिन्दुस्थान समाचार/सचिन/बलवान

   

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