पोस्को के तहत दोषी पाए गए बिहार के आदमी को उम्रकैद, जुर्माना
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- Dec 01, 2025
गांदरबल, 01 दिसंबर (हि.स.)। गांदरबल जिला पुलिस ने सोमवार को यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम के तहत दोषी पाए गए एक व्यक्ति को उम्रकैद की सज़ा दिलाई, साथ ही कोर्ट ने इंडियन पीनल कोड के तहत अतिरिक्त सज़ा और जुर्माना भी लगाया।
अधिकारियों ने बताया कि बिहार के सरिसवा गांव का रहने वाले आरोपी वरिंदर ठाकुर को गांदरबल की प्रिंसिपल सेशंस कोर्ट ने पोस्को एक्ट के सेक्शन 6 के तहत दोषी पाया और उसे उम्रकैद के साथ 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने दोषी को सेक्शन 342 आईपीसी के तहत एक साल की जेल और 1,000 रुपये का जुर्माना और सेक्शन 506 आईपीसी के तहत दो साल की जेल और 2,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
पुलिस ने कहा कि सज़ा एक मज़बूत ट्रायल के बाद हुई जिसमें प्रॉसिक्यूशन ने आरोपों को सफलतापूर्वक साबित कर दिया। केस की पैरवी पब्लिक प्रॉसिक्यूटर शफ़ात अहमद भट ने की जिसमें एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जहांगीर रफ़ीकी ने भी स्टेट की तरफ़ से बहस की।
जांच पीएसआई रईस अहमद ने की जिनकी जांच को अधिकारियों ने पूरी तरह से और प्रोफेशनल बताया ।जिला पुलिस ने कहा कि यह फ़ैसला बच्चों से जुड़े अपराध के ख़िलाफ़ उसके कड़े रुख को दिखाता है और सख्त कानूनी कार्रवाई के ज़रिए पीड़ितों को न्याय दिलाने के उसकी प्रतिबद्धता को फिर से पक्का करता है।
हिन्दुस्थान समाचार / सुमन लता



