चंडीगढ़ कैट का आदेश 8 कांस्टेबलों को दे नियुक्ति पत्र:प्रशासन काे 2 माह का समय, डीजीपी के आदेश को बताया नियमों के खिलाफ

चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (कैट) ने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में पास हुए 8 कांस्टेबलों को ​​​​​​​ज्वॉइनिंग लेटर देने का आदेश चंडीगढ़ प्रशासन को दिया है। कैट ने कहा कि जब केंद्र सरकार के बनाए नियम चंडीगढ़ पर लागू हो चुके हैं, तो पुलिस विभाग (डीजीपी) अपनी तरफ से ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) की परिभाषा तय नहीं कर सकता और न ही 2015 की नीति का बहाना लेकर नियमों को नजरअंदाज कर सकता है। उम्मीदवारों ने कैट में याचिका दायर कर बताया कि उन्होंने कांस्टेबल की परीक्षा पास की थी, लेकिन उन्हें इसलिए ज्वॉइनिंग नहीं दी गई क्योंकि वे जाट जाति से हैं, और चंडीगढ़ प्रशासन की ओ.बी.सी. सूची में जाटों का नाम नहीं है। 700 पदों के लिए मांगे आवेदन एडवोकेट ऋषभ शर्मा के ज़रिए दायर याचिका में उम्मीदवारों ने बताया कि जाट जाति को केंद्र सरकार समय-समय पर ओबीसी के रूप में मान्यता देती रही है। चंडीगढ़ प्रशासन ने 20 मई 2023 को कांस्टेबल (एग्जीक्यूटिव) के 700 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। इनमें से 185 पद ओबीसी वर्ग के लिए थे और 104 पद पुरुषों के लिए थे। डी.जी.पी. की तरफ से एक आदेश भी निकाला गया, जिसमें बताया गया कि ओ.बी.सी. का मतलब क्या है और भर्ती प्रक्रिया कैसे होगी। उम्मीदवारों ने केंद्र सरकार से मान्य ओबीसी प्रमाणपत्र दिखाए थे और इसी आधार पर परीक्षा दी। परीक्षा पास करने के बाद जब दस्तावेज जांच के लिए गए, तो पुलिस विभाग ने यह कहकर उनकी उम्मीदवारी खारिज कर दी कि जाट जाति चंडीगढ़ की ओबीसी सूची में नहीं है। 2 माह में नियुक्ति पत्र देने का आदेश दूसरी ओर, प्रशासन ने अपने फैसले को सही बताया। लेकिन ट्रिब्यूनल ने कहा कि जब केंद्र के कानून चंडीगढ़ में लागू हैं, तो डीजीपी अपनी तरफ से नियम नहीं बदल सकते। कैट ने आवेदन मंजूर करते हुए भर्ती से जुड़ा सार्वजनिक नोटिस रद्द कर दिया और प्रशासन को निर्देश दिया कि आवेदकों के दस्तावेज दोबारा जांचें। अगर वे योग्य पाए जाएं, तो उन्हें आदेश मिलने के 2 महीने के अंदर नियुक्ति दी जाए।

   

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