डोडा चूरा तस्कर को सुनाया 10 साल का कारावास व एक लाख का अर्थदंड
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- Nov 06, 2024
चित्तौड़गढ़, 6 नवंबर (हि.स.)। डोडा चूरा तस्करी के 6 साल पुराने मामले में विशेष न्यायालय एनडीपीएस प्रकरण चित्तौड़गढ़ क्रमांक-1 के न्यायाधीश ने अभियुक्त को सजा सुनाई है। अभियुक्त को एनडीपीएस की धारा 8/ 15 में दोषी पाया तथा 10 साल का कारावास एक लाख रुपए अर्थदंड सुनाया है।
विशेष लोक अभियोजक सुरेशचंद्र शर्मा ने बताया कि 4 अक्टूबर 2018 को नारकोटिक्स प्रतापगढ़ के निरीक्षक अजय सिंह को डोडा चूरा तस्करी की सूचना मिली थी। मुखबिर ने बताया कि एक कार में अभियुक्त नीमच-मंदसौर से डोडा चूरा लेकर जोधपुर की ओर जाएगा। इस सूचना पर नारकोटिक्स प्रतापगढ़ की टीम ने मध्यप्रदेश व राजस्थान की बॉर्डर पर चित्तौड़गढ़ जिले में जलिया से निंबाहेड़ा मार्ग पर नाकाबंदी की। इस दौरान रेलवे क्रॉसिंग से पहले कार आती दिखाई दी, जिसे रुकने का इशारा किया। चालक ने नाकाबंदी से पहले ही कार को रोक कर उतर के भाग गया। नारकोटिक्स की टीम में कार की तलाशी ली तो इसमें सात बोरों में 78 किलो डोडा चूरा मिला। नारकोटिक्स प्रतापगढ़ ने एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज कर जांच की। कार पर उदयपुर नंबर की प्लेट लगी हुई थी। कार में मिले दस्तावेज के आधार पर जोधपुर जिले के बाबलों का वास, फीटकासनी निवासी सुभाष पुत्र महीराम बिश्नोई को नामजद किया। नारकोटिक्स ने तलाश कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर पूछताछ की। नारकोटिक्स ने एनडीपीएस की धारा 8/15 एवं 8/25 में अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 6 गवाह एवं 46 दस्तावेज प्रदर्शित करवाए। वहीं बचाव पक्ष की ओर से भी दो गवाह के बयान करवाए गए। मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस प्रकरण चित्तौड़गढ़ क्रमांक -1 के न्यायाधीश किशनलाल चौधरी ने बुधवार को फैसला सुनाया।अभियुक्त सुभाष बिश्नोई को धारा 8/ 15 में 10 साल का कारावास व अर्थदंड सुनाया। वहीं अभियुक्त को एनडीपीएस की धारा 8/25 में संदेह का लाभ देते हुवे बरी कर दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / अखिल