पलामू के पूर्व सीओ जेके मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में पीआइएल

पलामू, 20 मार्च (हि.स.)। पलामू जिले के सदर अंचल के पूर्व अंचलाधिकारी झुन्नू मिश्रा के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। सदर प्रखंड के सुआ कौड़िया निवासी समाजिक कार्यकर्ता प्रेम प्रकाश ठाकुर ने झुन्नू मिश्रा के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया है।

प्रेम प्रकाश के अनुसार झुन्नू मिश्रा ने सदर अंचल में रहते अनेकों गड़बड़ियां की हैं, जैसे विवादित जमीन का पैसा लेकर रसीद काटना, एलपीएस, म्यूटेशन को पहले रिजेक्ट करना फिर मोटी रकम लेकर एक्सेप्ट करना, जबकि नियम यह कहता है कि रिजेक्ट किए हुए फाइल को वरिये पदाधिकारी का आदेश के बाद ही एक्सेप्ट करना है, लेकिन सदर अंचल का खेल ही गजब का है। अपने रिजेक्ट करना फिर मोटी रकम लेकर एक्सेप्ट करना ये खेल झुन्नू मिश्रा के रहते खेला गया है।

प्रेम प्रकाश ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा कि झुन्नू मिश्रा को पलामू के सदर अंचल से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने इस अंचल में दो-दो बार पोस्टिंग की इच्छा जाहिर की थी। सदर अंचलाधिकारी रहते जोरकट ग्राम में इन्होंने 44 डिसमिल आदिवासी सीएनटी जमीन को जेनरल जमीन बनाकर बेचवा दिया, इसमें इन्हें मोटी रकम मिली थी, जब मामला प्रकाश में आया तो इन्होंने आनन-फानन में रिजेक्ट किया। इनके कार्यकाल में हुए म्यूटेशन एलपीएस या अन्य कार्यों की जांच करने की मांग की है।

प्रेम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि झुन्नू मिश्रा के गढ़वा समेत कई अंचल के अंचलाधिकारी रहते सरकारी व सीएनटी जमीन को जेनरल बनाकर एलपीएस निर्गत करना, म्यूटेशन करना, रसीद काटना बाएं हाथ का खेल था।

प्रेम प्रकाश ठाकुर ने इन सभी मामलों से जुड़े कई दस्तावेज कोर्ट को उपलब्ध कराया है। याचिका में याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अंचलाधिकारी रहते हवाई अड्डा, हाउसिंग कॉलोनी, भूसही, रेड़मा, सुदना गैरमजरूआ जमीन, सीएनटी जमीन, चर्च की जमीन की हेराफेरी कर करोड़ों की संपत्ति अर्जित की है।

उन्होंने बिहार, झारखंड समेत अन्य राज्यों में बेनामी संपत्ति अर्जित की है। इनकी तथा इनके परिवार रिश्तेदार की संपत्ति की भी जांच करने की मांग की है। इनके खिलाफ कई राजनीति दल के नेता भी आवाज उठा चुके हैं तथा मुख्य सचिव को पत्र भी लिख चुके हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / दिलीप कुमार

   

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