त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां तेज, उत्तराखंड के 12 जिलों में सात अक्टूबर से होगा निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण

- राज्य निर्वाचन आयुक्त बोले, तय समय पर हो पुनरीक्षण, किसी भी परिस्थिति में नहीं बढ़ाई जाएगी समय सीमा

देहरादून, 05 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तराखंड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो रहा है। ऐसे में राज्य निर्वाचन आयाेग त्रिस्तरीय पंचाय चुनाव की तैयारियाें में जुट गया है। इसी क्रम में राज्य निर्वाचन आयाेग ने निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण के निर्देश दिए हैं। वहीं पंचायतीराज निदेशक उत्तराखंड ने राज्य के 12 जनपदों के ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध करा दी है।

राज्य निर्वाचन आयुक्त उत्तराखंड सुशील कुमार ने राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) की पंचायत निर्वाचक नामावलियों का उत्तर प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचक रजिस्ट्रीरकण) नियमावली-1994 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश-2002) के प्राविधानों के अंतर्गत विस्तृत पुनरीक्षण किए जाने के निर्देश दिए हैं।

पंचायत निर्वाचक नामावली पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024-25 के तहत सात से नौ अक्टूबर तक के लिए क्षेत्र पंचायतवार नोडल अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं अतिरिक्त सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। 10 से 13 अक्टूबर तक के लिए ग्राम पंचायतवार विस्तृत पुनरीक्षण के लिए संगणकों—पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। 14 से 19 अक्टूबर तक कार्यक्षेत्र आवंटन तथा तद्संबंधी जानकारी प्राप्त करना, प्रशिक्षण देना और गणना—सर्वेक्षण से संबंधित आवश्यक लेखन सामग्री उपलब्ध कराया जाएगा। 20 अक्टूबर से 16 नवंबर तक संगणक घर—घर जाकर गणना व सर्वेक्षण करेंगे। 17 से 20 नवंबर तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां तैयार किए जाएंगे। 21—22 नवंबर को प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय में जमा किए जाएंगे। 23 नवंबर से 22 दिसंबर तक प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की डेटा इंट्री किए जाएंगे और फोटो स्टेट प्रति तैयार किए जाएंगे। 23—24 दिसंबर को प्रारूप निर्वाचक नामावलियों की प्रतियां नोडल अधिकारी एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी तथा मतदान केंद्रवार तैनात कर्मचारियों को जनसामान्य के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी। 25 दिसंबर को निर्वाचक नामावली के आलेख्य का प्रकाशन किया जाएगा।

26 दिसंबर 2024 से एक जनवरी 2025 तक निर्वाचक नामावली ​का निरीक्षण व दावा—आपत्ति प्राप्त किए जाएंगे। दो से पांच जनवरी 2025 तक प्राप्त दावें—आपत्तियों की जांच और निस्तारण किए जाएंगे। छह—सात जनवरी 2025 को पूरक सूची की पाण्डुलिपियां तैयार की जाएगी। आठ—नौ जनवरी 2025 को पूरक सूची की पाण्डुलिपियां पंचास्थानि चुनावालय को उपलब्ध कराई जाएंगी। 10—11 जनवरी 2025 को पूरक सूची की डेटा इंट्री किए जाएंगे और फोटो स्टेट प्रति तैयार किए जाएंगे एवं मूल सूची के साथ संलग्न किए जाएंगे। 12 जनवरी 2025 को तैयार निर्वाचक नामावली को नोडल अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा। 13 जनवरी 2025 को निर्वाचक नामावलियों का जनसामान्य के लिए अंतिम प्रकाशन किया जाएगा।

दावे तथा आपत्तियों पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय के विरूद्ध विनिश्चय के दिनांक से तीन दिन की अवधि के भीतर जिला निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील की जा सकेगी। अपील उसी व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिसने अपील की विषयवस्तु पर सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा सुने जाने या उसको अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के अधिकार का लाभ उठाया हो। अपीलीय अधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के विनिश्चय से भिन्न होने की स्थिति में विनिश्चय के दिनांक से प्रभावी होगा। अपील का निस्तारण होने तक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की कार्यवाही पर इसका कोई प्रभाव नहीं होगा।

निर्वाचक नामावलियों का विस्तृत पुनरीक्षण के लिए निर्वाचकों की संदर्भ तिथि एक जनवरी 2025 निर्धारित की गई है। ऐसे में पुनरीक्षण में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के उन सभी व्यक्तियों के नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित किए जाएंगे जो एक जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर रहे हों या पूर्ण कर ली हो एवं जो नियमानुसार पंचायत निर्वाचक नामावली में पंजीकृत होने के लिए अर्ह हों।

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी तथा निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा विस्तृत पुनरीक्षण कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा। सभी ग्राम पंचायतों में सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जाएगी। सार्वजनिक जानकारी के लिए ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, पंचास्थानि चुनावालय, तहसील कार्यालय और जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के सूचना पटों पर यह कार्यक्रम चस्पा कर प्रसारित किया जाएगा।

निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण के दौरान पड़ने वाले सार्वजनिक अवकाश दिवसों में संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे तथा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार कार्यवाही पूर्ण कराई जाएगी। निर्धारित समय-सारिणी के अनुसार निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण कराया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार / कमलेश्वर शरण

   

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