वक्फ अधिनियम गरीब, जरूरतमंद मुसलमानों को न्याय दिलाएगा : किरण रिजिजू

मुंबई, 22 अप्रैल (हि.स.)। केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को मुंबई में कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 का मूल उद्देश्य पिछले कानून की खामियों को दूर करके वक्फ बोर्ड की दक्षता बढ़ाना और गरीब, जरुरतमंद मुसलमानों को न्याय दिलाना है। यह कानून ‘वक्फ संपत्तियों’ के विनियमन और प्रबंधन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों के समाधान के लिए बनाया गया है। यह कानून किसी के अधिकारों का हनन नहीं करेगा।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामले एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू मंगलवार को मुंबई के भाजपा प्रदेश कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि पंजीकृत वक्फ संपत्तियों या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ संपत्तियों को नहीं छुआ जाएगा। किरण रिजिजू ने कहा कि वक्फ (संशोधन) अधिनियम 2025 की वजह से अब वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं कर पाएंगे। जाहिर है, यह कानून पूरे गांवों को 'वक्फ' घोषित करने जैसे दुरुपयोग को रोकेगा। इस कानून का कई गरीब मुस्लिम भाइयों और समूहों ने समर्थन किया है।

उन्होंने कहा कि पसमांदा, बोहरा और अहमदिया जैसे समुदायों ने इस कानून को पारित करने के लिए प्रधान मंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। इस समुदाय की मुख्य मांगों को इस कानून में शामिल किया गया है। निजी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 का व्यापक रूप से दुरुपयोग किया जा रहा था। अब वक्फ संपत्ति का निष्पक्ष और पारदर्शी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए वक्फ अधिनियम की धारा 40 को निरस्त किया जा रहा है।

रिजिजू ने कहा कि नियमों के अनुसार अब मुतवल्लियों को छह महीने के भीतर अपनी संपत्ति की जानकारी केंद्रीय पोर्टल पर दर्ज करानी होगी। यह पोर्टल पंजीकरण, ऑडिट, मुकदमेबाजी सहित 'वक्फ परिसंपत्तियों' के प्रबंधन को स्वचालित करेगा, जिससे प्रणाली में पारदर्शिता आएगी। किसी भी प्रकार के विवाद का समाधान जिला कलेक्टर करके राज्य को रिपोर्ट करेंगे।

इस अवसर पर भाजपा की प्रदेश महासचिव मेधा कुलकर्णी, प्रदेश मुख्य प्रवक्ता केशव उपाध्याय, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष इदरीस मुल्तानी सहित अन्य उपस्थित थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव

   

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