पीएचईडी में सीनियर लैब-असिस्टेंट की भर्ती से अनुभव की बाध्यता हटी
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- Dec 01, 2024
जयपुर, 1 दिसंबर (हि.स.)। राजस्थान सरकार में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन और सरकारी कर्मचारियों के सेवा नियम में संशोधन किया है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) में अब वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक (सीनियर लैब असिस्टेंट) के पद पर अनुभव की बाध्यता को हटा दिया गया है। वहीं, आयुष विभाग में आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती आरपीएससी के माध्यम से कराने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही एनटीटी टीचर्स के कैडर को राजस्थान शिक्षा सेवा नियम में शामिल करने के साथ ही संविदा सेवा नियमों में संशोधन किया गया है।
कैबिनेट बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेम चंद बैरवा ने बताया कि अब तक वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पद पर भर्ती में प्रयोगशाला कार्य में वाटर और सीवरेज एनालिसिस कार्य में अनुभव रखने वालों को प्राथमिक दिए जाने का प्रावधान था। ऐसे में इस प्रावधान को हटाने के निर्णय से वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक पद पर भर्ती अब जल्द हो सकेगी। इसके साथ ही अब वरिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 25 प्रतिशत पद सीधी भर्ती से और 75 प्रतिशत पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। इससे पहले सीधी भर्ती और पदोन्नति के पदों का अनुपात 50-50 प्रतिशत था।
उप मुख्यमंत्री ने बताया कि राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम-2021 के प्रावधानों में संशोधन करने के साथ ही पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक (एनटीटी) के पदों का इसमें ग्रुप-ई प्री प्राइमरी विंग जोड़कर संवर्गीकरण (कैडर बनाना) किया जाएगा। इस कैडर का प्रारम्भिक पद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक रखा गया है। ये सभी पद 100 प्रतिशत सीधी भर्ती से भरे जाने का प्रावधान किया गया है।
जबकि पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापकों की पदोन्नति (प्रमोशन) पांच वर्ष के अनुभव के बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड-2 पर, पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड-2 की पदोन्नति पांच वर्ष के अनुभव के बाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड-1 और पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक ग्रेड-1 की पदोन्नति पांच वर्ष के अनुभव के बाद पूर्व प्राथमिक वरिष्ठ अध्यापक के पद पर हो सकेगा।
बैरवा ने बताया कि राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइन्टमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 के अंतर्गत नियुक्त कार्मिकों को भी अब राज्य कर्मचारियों की भांति ही दो तारीखों एक जुलाई और एक जनवरी को सैलेरी में सालाना बढ़ोतरी (इन्क्रीमेंट) का लाभ मिल सकेगा। इस सम्बन्ध में की गई बजट घोषणा को पूरा करते हुए राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइन्टमेंट टू सिविल पोस्ट्स रूल्स-2022 में संशोधन का अनुमोदन किया गया है। इस संशोधन से इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले कर्मचारियों की सैलरी में एक साल बाद से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / रोहित