रेवाड़ी में हड़ताल पर गए खाद-बीज विक्रेता:नए बीज अधिनियम का विरोध, डीलर बोले- पैकिंग नहीं करते तो हमें सजा क्यों

हरियाणा के रेवाड़ी में खाद-बीज विक्रेता नए बीज एवं कीटनाशक अधिनियम के खिलाफ हड़ताल पर चले गए हैं। आज से 7 दिन तक जिले में कोई भी खाद और बीज की बिक्री नहीं होगी। जिसके चलते ज्वार बिजाई कर चुके किसानों को परेशानी उठानी पड़ सकती हैं। सरकार के अनुसार यह कानून किसानों को नकली बीज और कीटनाशकों से बचाने के लिए बनाया गया है। कानून कीटनाशकों के गलत इस्तेमाल को रोकने में भी मदद करेगा। नए बीज अधिनियम के अनुसार अगर कोई बीज और कीटनाशक निर्माता कंपनी पहली बार दोषी पाई गई तो 2 साल तक कैद और 3 लाख तक जुर्माना होगा। यदि कंपनी दोबारा दोषी मिली तो यह 3 साल तक सजा और 5 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। बीज-कीटनाशक अधिनियम में बदलाव वहीं, डीलर को एक साल तक सजा और 50 हजार रुपए तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोबारा पकड़े जाने पर 2 साल तक कैद और 2 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। पहले यह जुर्माना मात्र 500 रुपए था और दोबारा पकड़े जाने पर 6 महीने की जेल या एक हजार रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान था। इस वजह से दोषी इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेते थे। अब अब खाद, बीज एवं कीटनाशक सैंपल सब डिवीजन पाए जाते हैं तो नॉन बेलेबल वारंट होगा। डीलर बोले- हमारे साथ नाइंसाफी खाद बीज एसोसिएशन के प्रधान राकेश ने बताया कि बीज में किसी प्रकार की कोई खामियां होती है, तो वह प्रोड्यूसर का काम होता है। डीलर सिर्फ किसान और प्रोड्यूसर के बीच की कड़ी होता है। अब अगर ऐसे में किसी भी प्रकार की खामियां पाई जाती है, तो डीलर को दंड भुगतना पड़ेगा। इसी के विरोध में संगठन ने आज से एक सप्ताह की सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे। शाम तक प्रदेश सरकार ने उनकी बात सुनी तो ठीक है, नहीं तो अनाज मंडी में कल बैठक रखी जाएगी।

   

सम्बंधित खबर