पत्नी की हत्या करने वाले पति को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अररिया,05 जून (हि.स.)। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार के न्यायालय ने दहेज के लिए पत्नी को हत्या करने वाले पति को आजीवन कारावास और दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

कोर्ट ने जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह के अतिरिक्त कारावास की भी सजा सुनाई।कोर्ट ने यह फैसला सत्र वाद संख्या 86/2021 में सुनाई। सजा पाए जाने वाले दोषी अररिया के कोचगामा निवासी 24 वर्षीय विकास ऋषिदेव पिता - जग्गन ऋषिदेव है। पूर्णिया जलालगढ़ निवासी परमानंद ऋषिदेव ने अररिया नगर थाना में बहन की हत्या को लेकर प्राथमिकी थाना कांड संख्या 366/2020 दर्ज कराया था। जिसमें उन्होंने कुल आठ लोगों अभियुक्त बनाया था और उनके विरुद्ध बहन करिश्मा की हत्या, दहेज में एक लाख रुपये और मोटरसाइकिल की मांग की आरोप लगाया गया था।

हत्या की सूचना पड़ोसी द्वारा मोबाईल फोन पर दी गई थी और जब वे घटना स्थल पर पहुंचे तो उनकी बहन की लाश पड़ी हुई थी। सभी लोग घर से फरार थे । पुलिस ने अनुसंधान कर केवल दोषी विकास ऋषिदेव के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में समर्पित किया।जिसका विचारण न्यायालय में किया गया। मुकदमे में अन्य आरोपियों विमलेश ऋषिदेव, मुकेश ऋषिदेव, अखिलेश ऋषिदेव, रेखा देवी, झलकी देवी, नमिता देवी जग्गन ऋषिदेव के विरुद्ध अनुसंधान लंबित है।

सजा की बिंदु पर अपर लोक अभियोजक प्रभा कुमारी और बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शशि प्रकाश वर्मा ने न्यायालय में अपनी - अपनी दलीलें रखी। दोनों ही पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने दोषी की सजा मुक्करर किया ।

हिन्दुस्थान समाचार/राहुल/गोविन्द

   

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