भारत-तिब्बत अंतरराष्ट्रीय सीमा पर पकड़े गए चीनी नागरिक को न्यायिक हिरासत में भेजा गया

शिमला, 10 जून (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला किन्नौर में भारत-तिब्बत सीमा के समीप अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बिना इनर परमिट घूमने निकले चीनी नागरिक को सोमवार को पुलिस रिमांड पूरा होने के बाद स्थानीय अदालत में पेश किया गया। अदालत ने चीनी नागरिक को न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए। इससे पहले आरोपित को चार दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया था। इस दौरान किन्नौर पुलिस ने आरोपित चीनी नागरिक से गहन पूछताछ की है।

किन्नौर पुलिस ने बीते सात जून को समदो पुलिस चेक पोस्ट पर बस में सफ़र कर रहे चीनी नागरिक 35 वर्षीय गुओ युडोंग को गिरफ्तार किया था। वह महाराष्ट्र निवासी पत्नी के साथ सफर कर रहा था। उसके पास इनर लाइन परमिट नहीं था। पुलिस पूछताछ में उसने खुलासा किया है कि वह पत्नी संग किन्नौर व स्पीति घूमने जा रहे थे। उसके पास वीजा, पासपोर्ट सहित विवाह के दस्तावेज सही पाए गए, लेकिन सीमांत क्षेत्र किन्नौर व स्पीति में प्रवेश के लिए आवश्यक इनर लाइन परमिट नहीं था।

किन्नौर की एसपी सृष्टि पांडे ने फोन पर बताया कि पुलिस रिमांड समाप्त होने पर अभियुक्त को आज कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश हुए हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण इस मामले में अधिक जानकारी साझा नहीं की जा सकती है।

पुलिस ने चीनी नागरिक के विरुद्ध किन्नौर के पूह थाना में विदेशी अधिनियम की धारा 14 (ए) और आपराधिक दुष्प्रेरण की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया है। किन्नौर जिला सीमांड क्षेत्र होने की वजह से विदेशी नागरिकों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र है। यहां जाने के लिए जिला दंडाधिकारी व अतिरिक्त उपायुक्त से अनुमति लेनी होती है। चीनी नागरिक के पास इनर लाइन परमिट नहीं था और इस वजह से उसकी गिरफ्तारी हुई।

इस बीच इस घटना के बाद सुरक्षा एजेंसियां भी सतर्क हो गई हैं और आरोपित चीनी नागरिक का सारा रिकार्ड खंगाला जा रहा है। साथ ही पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं कि बस से काजा जा रहा चीनी नागरिक बिना परमिट इनर लाइन चेक पोस्ट डुबलिंग से समदो तक कैसे पहुंचा। किन्नौर जिला भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। यहां पर पूह से नमज्ञा का क्षेत्र तिब्बत के साथ लगता है, ऐसे में डुबलिंग के पास चेक पोस्ट बनाई गई है। इससे आगे जाने के लिए इनर लाइन परमिट जरूरी होता है।

हिन्दुस्थान समाचार/उज्जवल/सुनील/सुनीत

   

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