संदीप सिंह को आरोप मुक्त करने के खिलाफ कोर्ट पहुंची पुलिस

हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह यौन उत्पीड़न केस की हुई सुनवाई

चंडीगढ़, 12 जून (हि.स.)। चंडीगढ़ पुलिस ने यौन उत्पीड़न के तहत जांच का सामना कर रहे हरियाणा के पूर्व मंत्री संदीप सिंह को आरोप मुक्त करने के आवेदन का कोर्ट में विरोध किया है। बुधवार को चंडीगढ़ में संदीप सिंह व महिला कोच प्रकरण की सुनवाई के दौरान चंडीगढ़ पुलिस ने एसीजेएम राहुल गर्ग की कोर्ट में अपना जवाब पेश किया है।

अपने जवाब में पुलिस ने आरोपित संदीप सिंह की आरोपमुक्त की अर्जी का विरोध किया गया है। पीडि़ता की ओर से पेश एडवोकेट दीपांशु बंसल ने भी अर्जी का विरोध किया। अर्जी पर बहस के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 6 जुलाई की तारीख तय की है। कोर्ट अब संदीप सिंह की अर्जी पर अपना फैसला देगी।

दरअसल, दिसंबर, 2022 में सेक्टर 26 थाना पुलिस ने आईपीसी की धारा 342, 354, 354-ए, 354-बी, 506 और 509 के तहत यह केस दर्ज किया था। जानकारी के मुताबिक संदीप सिंह की अर्जी के विरोध में पुलिस ने पीडि़ता द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत के तथ्यों को सामने रखा है। वहीं मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए गिठत एसआईटी तथा आगे की गई जांच का हवाला दिया है। हरियाणा की जूनियर महिला कोच यौन शोषण मामले में आरोपी पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह ने खुद को आरोप मुक्त किए जाने को लेकर चंडीगढ़ एसीजेएम कोर्ट में एक एप्लिकेशन दायर की थी। इस पर कोर्ट की ओर से आज सुनवाई तय की गई थी। इसके साथ ही चंडीगढ़ कोर्ट की ओर से इस मामले में प्रॉसिक्यूशन की ओर से भी जवाब दाखिल करने को कहा है।

वहीं, वकील दीपांशु बंसल ने पीडि़ता की तरफ से कोर्ट में पेश होकर कहा कि आरोपी संदीप सिंह पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की सरकार में खेल मंत्री थे, जूनियर महिला कोच के आरोपों के बाद पूर्व सीएम ने उनसे खेल विभाग वापस ले लिया था, लेकिन वह मंत्री पद पर बने रहे थे। हालांकि अब हरियाणा में नायब सैनी मुख्यमंत्री हैं, इनके मंत्रिमंडल में उन्हें मंत्रिपद नहीं दिया गया है। पीडि़त जूनियर महिला कोच की ओर से इस मामले में पीडि़ता की पहचान उजागर करने वालों के खिलाफ आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज किए जाने की अर्जी दाखिल की जा चुकी है। साथ ही केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट से हटाकर सेशन कोर्ट में चलाने की मांग और केस की सुनवाई डे टू डे बेसिस पर चलाने की मांग की गई है। तीसरी अर्जी आरोपी की अग्रिम जमानत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा था कि इलाका मजिस्ट्रेट जमानत देते हुए उचित शर्तें लगा सकता है, लेकिन अभी तक आरोपी पर कोई शर्त नहीं लगाई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील

   

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