पुलिस थानों व जेलों मेंआयोजित होंगे नए आपराधिक कानूनों पर जागरुकता कार्यक्रम

मुख्य सचिव ने जेल अधीक्षकों व सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए निर्देश

इन कानूनों को लेकर पुलिस के 40 हजार जांच अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण

चंडीगढ़, 25 जून (हि.स.)। हरियाणा के मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने कहा कि नए आपराधिक कानूनों के बारे में आगामी 1 जुलाई को राज्य के सभी 378 पुलिस थानों और जेलों में व्यापक जागरुकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य आमजन को तीन नए आपराधिक कानूनों-भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में शिक्षित करना है।

मुख्य सचिव प्रसाद मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस बैठक में 1 जुलाई से होने वाले इन नए आपराधिक कानूनों के राष्ट्रव्यापी कार्यान्वयन के लिए राज्यों की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि जांच अधिकारियों (आईओ) सहित लगभग 40 हजार पुलिस कर्मियों को राज्य के विभिन्न प्रशिक्षण केंद्रों में प्रशिक्षित किया गया है। इसके अलावा हरियाणा के 300 न्यायिक अधिकारियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया है।

प्रसाद ने कहा कि राज्य की सभी जेलें पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचे से लैस हैं। वर्चुअली कोर्ट कार्यवाही की तैयारी में जेलों और न्यायालय परिसरों में 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम पहले ही लगाए जा चुके हैं। इसके अलावा 178 सिस्टम और खरीदे जाने हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी जेल अधीक्षकों को नए आपराधिक कानूनों के बारे में कैदियों, उनके रिश्तेदारों, आगंतुकों और जेल कर्मचारियों के लिए एक विशेष जागरुक अभियान शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।

बैठक में पुलिस महानिदेशक शत्रुजीत कपूर, डीजीपी जेल मोहम्मद अकील और गृह, जेल तथा कानून और विधायी विभागों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील

   

सम्बंधित खबर