ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में रहने वालों को मिलेगी पार्किंग सुविधा

सरकार ने नियम बदलने के लिए मांगे सुझाव

चंडीगढ़, 26 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने प्रदेश के शहरों में बसी ईडब्ल्यूएस कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को पार्किंग की सुविधा प्रदान करने की योजना बनाई है। नगर एवं आयोजना विभाग के निदेशक अमित खत्री ने बुधवार को एक आदेश जारी करके ईडब्ल्यूएस कोटे के मकानों में रह रहे लोगों को वाहन पार्किंग की सुविधा दिलाने के लिए नगर एवं आयोजना विभाग ने हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में संशोधन का ड्राफ्ट जारी करते हुए आमजन व स्टेक होल्डर से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं।

सरकार के प्रस्ताव के अनुसार ग्रुप हाउसिंग कालोनियों में कुल पार्किंग क्षेत्र का पांच प्रतिशत हिस्सा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) कोटे के मकानों को दिया जाएगा। वेंटिलेशन के लिए फ्लैट की बाहरी दीवार में एग्जास्ट फैन भी लगाए जा सकेंगे। वेंटिलेशन साफ्ट की अनिवार्यता नहीं होगी।

विभाग द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक 20 जुलाई तक सुझाव दिए जा सकेंगे। नियमों में संशोधन के बाद ग्रुप हाउसिंग कालोनियों में कुल पार्किंग क्षेत्र का पांच प्रतिशत हिस्सा ईडब्ल्यूएस कोटे के मकानों को दिया जाएगा।

हरियाणा बिल्डिंग कोड-2017 में प्रविधान किया गया है कि ग्रुप हाउसिंग कालोनियों में न्यूनतम 1.5 इक्वीलेंट कार स्पेस (ईसीएस) होना चाहिए। यानी कि ओपन पार्किंग में न्यूनतम 34.5 वर्ग मीटर, स्टिल्ट पार्किंग के लिए 42 वर्ग मीटर और बेसमेंट पार्किंग में 48 वर्ग मीटर स्पेस कार पार्किंग के लिए अनिवार्य है।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/वीरेन्द्र

   

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