नारनौलः मेडिकल फार्मेसी दुकानदारों को लगवाने होंगे सीसीटीवी कैमरे

नारनौल, 27 जून (हि.स.)। जिलाधीश मोनिका गुप्ता ने मेडिकल फार्मेसी दुकानदारों को सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। जिलाधीश ने गुरूवार को सीआरपीसी की धारा.133 के तहत आदेश पारित कर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के नियम 1945 के अनुसार शेड्यूल एक्स या एच औषधियां बेचने वाले जिला के सभी मेडिकल फार्मेसी दुकानदार को अपनी दुकानों के अंदर व बाहर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए।

जिलाधीश ने आदेशों में स्पष्ट किया है कि सीसीटीवी कैमरे लगवाने के लिए सभी मेडिकल फार्मेसी दुकानों के मालिकों को एक महीने का समय दिया जा रहा है। सीसीटीवी कैमरे की फुटेज को जिला औषधि नियंत्रक प्राधिकरण सीडब्ल्यूपीओ द्वारा कभी भी चेक किया जा सकता है। यदि कोई मेडिकल फार्मेसी दुकान मालिक आदेश का पालन करने में विफल रहता है तो ऐसे व्यक्ति मालिक के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि शेड्यूल एक्स में नारकोटिक और साइक्लॉजिकल दवाएं आती है। ये अत्यंत प्रभावी और नशीली भी होती है। ये दवाएं सीधे दिमाग पर प्रभाव करती है, जिसके चलते गलत खुराक व ओवेरडोज़ के कारण यह घातक भी साबित हो सकती है।

हिन्दुस्थान समाचार/श्याम

   

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