नाबालिग से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत के दोषी को पांच साल की कैद व जुर्माना

धर्मशाला, 27 जून (हि.स.)। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक पोक्सो कोर्ट अनिल शर्मा की अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ व अश्लील हरकत करने के दोषी को पांच साल की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। अदालत में इस केस की पैरवी विशेष जिला न्यायवादी राजरानी ने की।

उन्होंने बताया कि दो जनवरी 2022 को पीड़िता की माता ने एक शिकायत पुलिस थाना इंदौरा में दी थी। उन्होंने बताया कि उसकी एक नौ व दूसरी 10 वर्षीय बेटियां एक जनवरी 2022 को दोपहर करीब साढ़े 12 बजे पास के ही घर में टयूशन पढ़ने के लिए गई थी, जहां वह एक लड़की से टयूशन पढ़ती थी। लेकिन जब वह वहां पहुंची तो टयूशन पढ़ाने वाली लड़की घर में नहीं थी। जबकि लड़की के भाई अमन ने छोटी बेटी को दरवाजा बंद करके उसके साथ अश्लील हरकतें व छेड़खानी की। इस हरकत को उनकी बड़ी बेटी ने भी देख लिया। उन्होंने घर आकर अपनी मां को यह बात बताई, जिस पर उसने अपनी नाबालिग बेटियों के साथ इंदौरा पुलिस थाना में पहुंचकर आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज करवाया।

पुलिस ने इस संदर्भ में एफआईआर दर्ज करने के साथ ही सभी पहलूओं को लेकर गहनता से तफ्तीश की। जिसमें इंदौरा पुलिस थाना के इंस्पेक्टर सुरेंद्र सिंह ने जांच पड़ताल की तथा आरोपी को हिरासत में लिया। इस मामले में 20 गवाहों को पेश किया गया। जिसके आधार पर अमन को इस मामले में दोषी पाया गया है और उक्त सजा सुनाई गई है।

हिन्दुस्थान समाचार/सतेंद्र

/सुनील

   

सम्बंधित खबर