हरियाणा में 1 जुलाई से लागू होंगे तीन नए कानून, पुलिस ने तैयार किए 3533 मास्टर ट्रेनर

17 हजार पुलिस कर्मियों को दिया प्रशिक्षण

चंडीगढ़, 28 जून (हि.स.)। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) शत्रुजीत कपूर ने कहा कि वह 1 जुलाई से लागू होने वाले तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर पुलिस विभाग पूरी तरह से तैयार है। डीजीपी ने पुलिस आयुक्त तथा पुलिस अधीक्षकों को जरूरी निर्देश भी दिए।

डीजीपी शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से आपराधिक नए कानूनों को लेकर शुक्रवार को प्रदेशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीन नए आपराधिक कानूनों के बारे में आमजन में जागरूकता लाना अत्यंत आवश्यक है ताकि लोग नए कानूनों में हुए बदलावों तथा इससे होने वाले लाभ के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकें। कपूर ने कहा कि पुलिस अधिकारी पुलिस थानों में होने वाले इन कार्यक्रमों में गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित करें ताकि उनके माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई जा सके।

उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार के ‘आईगोट कर्मयोगी‘ पोर्टल के माध्यम से तीन नए आपराधिक कानूनों को लेकर ऑनलाइन प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। अब तक राज्य के तीन हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है, जबकि 17 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को फिजिकली प्रशिक्षित किया गया है। उन्होंने बताया गया कि इन तीन नए कानूनों को लेकर हरियाणा पुलिस ट्रेनिंग सेंटर ने 3314 बीपीआरएंडडी के सेंटर, डिटेक्टिव आफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ने 200 से अधिक मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया है। इस प्रकार, हरियाणा में 20 हजार से अधिक पुलिसकर्मियों को नए कानूनों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा चुका है। कपूर ने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के लिए बीपीआरएंडडी ने द्विभाषीय पुस्तिका भी तैयार की है।

बैठक में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, साइबर ओपी सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, राज्य अपराध शाखा ममता सिंह, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था संजय कुमार, पुलिस महानिरीक्षक हरदीप दून तथा शिबास कविराज सहित कई अन्य अधिकारीगण उपस्थित थे।

हिन्दुस्थान समाचार/संजीव/सुनील

   

सम्बंधित खबर