बैंक से लोन लेकर जमा नहीं करने पर कोर्ट के आदेश पर आरोपित व्यापारी पर मुकदमा दर्ज

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मुरादाबाद, 28 जून (हि.स.)। महानगर के थाना सिविल लाइंस क्षेत्र स्थित स्टेट बैंक आफ इंडिया की रिटेल शाखा एकसैट्स स्माइल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सिटी क्रेडिट सेंटर के मुख्य प्रबंधक ने धारा 156 (3) के तहत कोर्ट में वाद दायर करके थाना नागफनी क्षेत्र निवासी व्यापारी पर धोखाधड़ी और गबन का आरोप लगाया था। मामले में कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को थाना सिविल लाइंस पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

सिविल लाइंस स्थित एसबीआई की रिटेल शाखा एकसैट्स स्माइल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज सिटी क्रेडिट सेंटर के मुख्य प्रबंधक गुरमीत रीहल सिंह ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। उन्होंने बताया कि नागफनी के किसरौल निवासी कामरान सिद्दीकी ने बैंक से मैसर्स यूनिक फुटवियर के नाम से प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत सीसी लिमिट पर 05 लाख रुपये का लोन लिया था। आरोप है कि आरोपित कामरान ने न तो कोई कारोबार किया और न ही अब तक किसी तरह की कोई किस्त जमा की। इतना ही नहीं जब टीम द्वारा जांच की गई सभी दस्तावेज फर्जी पाए गए।

क्षेत्राधिकारी अर्पित कपूर ने बताया कि मामले में आज कोर्ट के आदेश पर धोखाधड़ी और गबन में केस दर्ज कर लिया गया है। विवेचना शुरू कर दी गयी है। विवेचना में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उसी आधार पर आग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

हिन्दुस्थान समाचार/निमित/दीपक/दिलीप

   

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