विस्फोटक के साथ पकड़ाए युवक को पांच साल की सजा

दुमका, 28 जून (हि.स.)। तृतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश सिन्हा की अदालत ने विफोटक के अवैध कारोबारी को दोषी करार देते हुए सजा एवं जुर्माना की सजा सुनाया। न्यायालय ने चार साल पहले विस्फोटक सामग्री के साथ पकड़ाए शिकारीपाड़ा के मिस्टर अंसारी को दोषी करार देते हुए पांच साल और चार हजार रुपया जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई।

जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। केस में सरकार की ओर से एपीपी खुशबूददीन अली ने बहस की। मामले में कुल नौ गवाहों के बयान पर अदालत ने उसे दोषी पाया। एपीपी खुशुबद्दीन अली ने बताया कि चार जून 2000 को शिकारीपाड़ा के थाना प्रभारी वकार हुसैन ने अपने ही बयान पर प्राथमिकी दर्ज की थी। इसमें बताया कि घटना की रात वह पदाधिकारी के साथ केस के अनुसंधान के सिलसिले में पोखरिया की ओर जा रहे थे।

इसी क्रम में नांगलभंगा मोड़ के समीप एक युवक बाइक में प्लास्टिक का बोरा बांधकर जा रहा था। पुलिस को आता देख उसने कच्चे रास्ते पर बाइक उतार दी। पुलिस ने जब पीछा करना शुरू किया तो बाइक छोड़कर भागने लगे। पीछा कर उसे पकड़ा गया। तलाशी के क्रम में बोरा से बड़ी संख्या में अमोनियम नाइट्रेट मिला। पूछताछ में उसने अपना नाम मिस्टर अंसारी और ग्राम कोल्हाबाजार बताया।

हिन्दुस्थान समाचार/ नीरज

   

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