श्योपुर: दो आरोपियों को पांच-पांच साल का सश्रम कारावास

श्योपुर, 10 जनवरी (हि.स.)। शराब पीने के लिए पैसे मांगने और नहीं देने पर मारपीट करने के मामले में दो आरोपियों को श्योपुर न्यायालय ने पांच-पांच साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाते हुए 70 हजार का जुर्माना किया है। इस मामले में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक राजेन्द्र जाधव ने की।

विशेष लोक अभियोजक जाधव ने बताया कि यह मामला 22 जनवरी 2022 का है। रात्रि के दौरान जब फरियादी भोगिका तिराहे पर अपनी चाय-नाश्ते की दुकान पर सो रहा था तभी वहां तीन लोग पहुंचे और शराब पीने के लिए एक हजार रुपए मांगने लगे। रुपए नहीं देने पर आरोपियों ने फरियादी की सरिया और लाठी से पिटाई कर दी, जिससे वह घायल हो गया। फरियादी की शिकायत पर मानपुर थाना पुलिस ने आरोपी विकास मीणा निवासी काचरमूली, लखन उर्फ रामलखन मीणा निवासी दांतरदा और दिलीप मीणा निवासी बोरदादेव के खिलाफ मामला दर्ज कर चालान न्यायालय श्योपुर में प्रस्तुत किया था। न्यायालय ने विचारण के दौरान आरोपी विकास मीणा और लखन उर्फ रामलखन मीणा को दोषी मानते हुए उन्हें पांच-पांच साल के सश्रम कारावास और 35-35 हजार के जुर्माने की सजा सुना दी जबकि संदेह का लाभ देते हुए दिलीप मीणा को दोष मुक्त कर दिया।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद

   

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