राष्ट्रीय लोक अदालत 9 मार्च को

नैनीताल, 05 फ़रवरी (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के दिशा निर्देशों पर आगामी 9 मार्च उत्तराखंड के सभी जिलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर धन वसूली, संपत्ति व वैवाहिक सहित सभी तरह के दीवानी वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त भी राष्ट्रीय लोक अदालत में सभी प्रकार के शमानीय आपराधिक वादों व चेक बाउंस के मामलों, वाणिज्यिक विवादों, श्रम विवादों, पारिवारिक विवादों, मोटर वाहन के चालन संबंधी वादों का शमन के आधार पर निस्तारण किया जाता है। बताया गया है कि लोक अदालत में पारित अवार्ड के विरुद्ध अपील नहीं होती है। और न्यायालय के शुल्क की वापसी का भी प्रावधान है। नैनीताल जनपद के न्यायालयों में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव ने इस हेतु आम जन से अपील की है कि राष्ट्रीय लोक अदालत में संबंधित वादों के सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण हेतु पंजीकृत करायें और नियत तिथि पर समय से न्यायालय में उपस्थित होवें।

हिन्दुस्थान समाचार/डॉ.नवीन जोशी/रामानुज

   

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