रायगढ़ : पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पर दोष सिद्ध,पेंशन सहित सभी भुगतान पर लगी रोक

रायगढ़, 6 फरवरी (हि.स.)। रायगढ़ की पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया है। जीवनदीप समिति पद के साढ़े पांच करोड़ रुपये से अधिक राशि की अनियमितता के मामले में रायगढ़ की पूर्व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ मधुलिका सिंह पर दोष सिद्ध हुआ है।

आडिट रिपोर्ट में इस राशि को वापसी योग्य माना गया है। स्वास्थ्य सेवा संचालनालय ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए डॉ मधुलिका सिंह की पेंशन सहित सभी भुगतान पर रोक लगा दिया है

इसके लिए वित्त नियंत्रक, पेंशन शाखा को पत्र भेजा है। पत्र में लिखा है कि ऑडिटर द्वारा जीवन दीप समिति जिला चिकित्सालय बिलासपुर की वर्ष 2008-09 से 2015-16 अवधि का ऑडिट किया गया, जिसमें 5 करोड़ 56 लाख 7 हजार 613 रुपये के वित्तीय अनियमितता एवं अनाधिकृत व्यय किया जाना पाया गया है। रिपोर्ट में ये राशि वसूली योग्य माना गई है, साथ ही इसमें विस्तृत जांच कराने का अभिमत दिया गया है। डा. मधुलिका सिंह 30 नवंबर 2023 को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायगढ़ के पद पर पदस्थ रहते हुए सेवानिवृत्त हो गई हैं।

हिन्दुस्थान समाचार /रघुवीर प्रधान

   

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