भोपालः लगभग नौ लाख रुपये कीमत का 38 क्विंटल अमानक मावा तथा पनीर जब्त

भोपाल, 23 फरवरी (हि.स.)। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार अलसुबह मिलावट खाद्य सामग्री के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 9 लाख रूपये का 38 क्विंटल अमानक मावा तथा पनीर जब्त किया है। पुलिस ने मावा और पनीर के सैम्पल जांच के लिए भेज हैं। यह जानकारी जनसम्पर्क अधिकारी अरुण शर्मा ने दी।

उन्होंने बताया कि ग्वालियर की ओर से अमानक मावा तथा पनीर की खेप आने की सूचना प्राप्त होने पर भोपाल कलेक्टर कौशलेन्द्र विक्रम सिंह के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा शुक्रवार को प्रातः 5.45 बजे नवबहार सब्जी मण्डी पर वाहन कमांक एमपी-07-जीबी -0531 की जांच की गई। ट्रक में 79 डलिया (लगभग 31.50 क्विंटल) मावा तथा 13 पैकेट (लगभग 6.50 क्विंटल) पनीर होना पाया गया। अमानक होने की आशंका के कारण मावा के छह तथा पनीर के दो नमूने एकत्र कर राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल प्रेषित किये गये हैं।

अभिहित अधिकारी देवेन्द्र कुमार वर्मा के निर्देशानुसार रिपोर्ट प्राप्त होने तक मावा तथा पनीर की सम्पूर्ण मात्रा को जब्त कर कोल्ड स्टोरेज में रखा गया है, जिससे इसका शीघ्र क्षय न हो। जांच प्रतिवेदन के आधार पर जप्तशुदा मावा तथा पनीर के विकय/विनष्टीकरण के विषय में निर्णय लिया जायेगा।

43 प्रकरणों में 4.35 लाख का जुर्माना अधिरोपित

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रकरणों में से 43 प्रकरणों में निर्णय पारित करते हुये न्याय-निर्णायक अधिकारी तथा अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी हरेन्द्र नारायण के द्वारा कुल 4 लाख 35 हजार रुपये अर्थदण्ड अधिरोपित किया गया है। पारित निर्णयों में नागपुर स्थित कृष्णा एजेंसीज के विरूद्ध मिथ्याछाप चमनबहार निर्मित करने के आरोप में पचास हजार रुपये, ओल्ड कबाड़खाना स्थित नेमा सुपाड़ी ट्रेडर्स के विरूद्ध पाम बीज मिश्रित अमानक सुपाड़ी का विक्रय करने के आरोप में पच्चीस हजार रुपये, बावड़िया कला स्थित श्री कृष्णा डेयरी शॉप के विरूद्ध अमानक मावा के विक्रय के आरोप में पच्चीस हजार रुपये, हर्षवर्धन नगर स्थित दवे सौराष्ट्र डेयरी के विरूद्ध अमानक घी के विकय के आरोप में पच्चीस हजार रुपये तथा बृजधाम डेयरी के विरूद्ध अमानक मावा के विक्रय के आरोप में पच्चीस हजार, ताजुल मस्जिद के पास स्थित जम-जम फास्ट फूड के विरूद्ध अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में खाद्य कारोबार के संचालन के आरोप में 20 हजार रुपये का जुर्माना शामिल है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश/नेहा

   

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