नाबालिग के यौन शोषण के दोषी को मिली बीस साल की सजा

मुंबई,23 फरवरी (हि. स.)। बालिका से यौन शोषण के आरोपी को पालघर जिले की वसई कोर्ट ने 20 वर्ष कठोर सजा के साथ ही 5000 रुपये दंड भरने का आदेश सुनाया है। यह जानकारी पुलिस अधिकारी ने शुक्रवार को दी है। पुलिस अधिकारी ने बताया है कि,नालासोपारा पुलिस स्टेशन में अपराध रजि.क्र.190/2018 धारा 376 (2) (जे) (के), 376(3) जिसमें यौन शोषण से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 4,6 के तहत आरोपी जर्नादन कोंडीराम के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। आरोपी शिकायतकर्ता के 3 वर्ष के बेटे और 6 वर्ष की बेटी को रावर स्थित अपने आवास पर ले गया। और लड़के को बाहर भेजकर बच्ची का यौन उत्पीडन किया। आरोपी ने इस दौरान टीवी की आवाज तेज कर दी ताकि बाहर किसी को उसकी काली करतूत पता न चल सके। मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस आरोपी पर केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर मामले की जांच में जुट गई थी।

विशेष न्यायालय, वसई के न्यायाधीश एस.वी खोगल ने अपराध की सुनवाई करते हुए आरोपी जनार्दन कोंडीराम मकापल्ली को दोषी ठहराया और 20 साल के कठोर कारावास की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई। मामले की जांच करने वाले पुलिस अधिकारी रहे जगदीश नाईक को कमिश्नर ने सम्मानित किया है।

हिदुस्थान समाचार/

   

सम्बंधित खबर