ज्ञान गोदड़ी में गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण की याचिका पर हुई सुनवाई

नैनीताल, 14 मार्च (हि. स.)। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हरिद्वार में हर की पैड़ी के समीप स्थित ज्ञान गोदड़ी में गुरुद्वारे के पुनर्निर्माण किए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की।

मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ ने राज्य सरकार व नगर निगम हरिद्वार से स्थिति स्पष्ट करने को कहा है। आज मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खण्डपीठ में हुई।

शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि हरिद्वार हर की पैड़ी के समीप ज्ञान गोदड़ी में गुरुद्वारे का पुनर्निर्माण किया जाए। याचिका में कहा गया है कि सिखों के प्रथम गुरु गुरुनानक देव के हरिद्वार में प्रथम आगमन पर तत्कालीन लंढौरा नरेश ने अपनी हवेली में ज्ञान गोदड़ी का आयोजन किया था। गुरु नानक के आगमन पर हरि की पैड़ी में गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी के लिए जगह आवंटित की थी, जो 1976 तक इस स्थान पर थी लेकिन 1976 में हरि की पैड़ी के सौंदर्यीकरण के नाम पर गुरुद्वारा ज्ञान गोदड़ी को वहां से इस आश्वासन पर हटाया गया कि उसे पुनः इसी स्थान पर स्थापित किया जाएगा लेकिन इस ऐतिहासिक धरोहर व सिखों के पवित्र चिह्न को अभी तक वहां स्थापित भी नहीं किया गया।

हिन्दुस्थान समाचार/लता नेगी/दधिबल

   

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