एक सप्ताह के भीतर नजदीकी पुलिस थानों में हथियार जमा कराने का निर्देश

राजौरी। स्टेट समाचार
लोकसभा चुनाव की तिथि घोषित होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट राजौरी ओम प्रकाश भगत ने लाइसेंसी हथियार रखने वाले सभी नागरिकों को एक सप्ताह के भीतर लाइसेंसी हथियार और गोला-बारूद नजदीकी पुलिस थाने में जमा कराने का निर्देश दिया है। जिला मजिस्ट्रेट, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी हैं, ने हथियार जमा कराने के अलावा अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित सभी प्रिंटिंग प्रेसों को भी निर्देश दिया है कि वे प्रिंटलाइन में किसी भी चुनावी पर्चे या पोस्टर के मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता स्पष्ट रूप से दर्शाएं। जिला प्रशासन ने प्रिंटिंग प्रेस मालिकों और संचालकों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 127-ए के प्रावधानों और भारत के चुनाव आयोग के निर्देशों के किसी भी उल्लंघन के खिलाफ चेतावनी दी है। साथ ही कहा है कि इसे बहुत गंभीरता से लिया जाएगा, जिसमें उचित मामलों में प्रिंटिंग प्रेस का लाइसेंस रद्द करना भी शामिल हो सकता है। इस कदम का उद्देश्य लोकसभा चुनाव के लिए भारत के चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिले में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करना है।
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