सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने से पूर्व सामग्री को एमसीएमसी की स्वीकृति अनिवार्य

गोपेश्वर, 23 मार्च (हि.स.)। लोकसभा चुनाव में प्रचार सामग्री को सोशल मीडिया पर प्रकाशित करने से पूर्व जिला स्तर पर गठित एमसीएमसी कमेटी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

नोडल अधिकारी एमसीएमसी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक प्रकाश ने बताया कि इलेक्ट्रानिक मीडिया, पोर्टल, वेबसाइट, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम आदि सोशल प्लेटफार्म संचालित करने वाले बिना अनुमति के प्रचार सामग्री का इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया में अपलोड करना आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। शिकायत पाए जाने पर आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुरूप संबंधित सोशल मीडिया संचालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि एमसीएमसी जिला कार्यालय के जिला आपदा परिचालन केन्द्र के प्रथम तल पर अनुमति के लिए एमसीएमसी कार्यालय स्थापित किया गया है।

हिन्दुस्थान समाचार/जगदीश/रामानुज

   

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