चुनाव प्रचार के हर खर्चे पर प्रशासन की रहेगी नजर

बागपथ, 28 मार्च (हि.स.)। बागपत लोकसभा सीट पर प्रत्याशियों द्वारा किये जाने वाले हर खर्चे पर प्रशासन की कड़ी नजर रहेगी। जिला उपनिर्वाचन अधिकारी ने निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण के लिए प्रिंटिंग प्रेस के प्रकाशक एवं मुद्रकों के साथ 127 (क ) के संबंध में की बैठक ली है।

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश का पालन कराने के लिए गुरूवार को उप जिला निर्वाचन अधिकारी पंकज वर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक ली। जनपद के सभी प्रिटिंग प्रेस मुद्रकों व प्रकाशकों को निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की गई गाइड लाइन का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। प्रेस मालिक निर्वाचन से सम्बन्धित पोस्टर, पम्पलेटों आदि के मुद्रण पर ’’निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण’’ अनुदेशों का पालन करेंगे। यदि किसी भी राजनीतिक दल व प्रत्याशियों द्वारा कोई भी चुनावी सामग्री मुद्रित कराई जाती है तो उसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय को अवश्य दी जाए। सभी को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 का अनुपालन करने के निर्देश दिये हैं।

उन्होंने कहा कि 127 (क) के प्रावधानों तथा आयोग के आदेशों के किसी भी प्रकार के उल्लंघन को गंभीरता से लिया जाएगा। साथ ही संबंधित पर कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रिटिंग प्रेस का लाइसेंस जब्त किया जा सकता है और 6 महीने का कारावास व जुर्माना अथवा दोनों दण्ड दिये जा सकते हैं।

हिन्दुस्थान समाचार/ सचिन/बृजनंदन

   

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