दिल्ली के सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को 20 फीसद आरक्षण लागू करने का निर्देश
- DSS Admin
- Jun 18, 2026
नई दिल्ली, 18 जून (हि.स.)। दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को 20 फीसद आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश गुरुवार को दिल्ली सरकार के विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों में पूर्व-अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ देने की रणनीति को लेकर समीक्षा बैठक में दिया गया। इस मौके पर मुख्य सचिव, दिल्ली पुलिस आयुक्त और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। यह आरक्षण भारत सरकार के विजन के अनुरूप लागू किया जा रहा है।
तरनजीत सिंह संधू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते कहा कि इन युवा पुरुषों और महिलाओं के अनुशासन, कौशल और प्रशिक्षण का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, पुलिस कांस्टेबल, फायरमैन, जेल वार्डन, फॉरेस्ट गार्ड और वाइल्डलाइफ गार्ड सहित ग्रुप 'सी' के खाली पदों पर सीधी भर्ती में 20 फीसद आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया गया। विभागों को यह अधिकार भी दिया गया है कि वे अपनी ऑपरेशनल जरूरतों के अनुसार इन भर्ती किए गए लोगों की विशेष क्षमताओं का उपयोग कर सकें। उन्होंने कहा कि समान अवसर सुनिश्चित करने और देश के प्रति उनकी सेवा को मान्यता देने के लिए इस प्रावधान के तहत भर्ती सभी योग्य पूर्व-अग्निवीरों के लिए खुली होगी। सभी संबंधित विभागों के लिए भर्ती नियमों में जरूरी प्रक्रियाओं और संशोधनों को पूरा करने की समय-सीमा 30 जून तय की गई है।
तरनजीत सिंह संधू ने कहा कि इन समर्पित और उच्च प्रशिक्षित पूर्व-अग्निवीरों को हमारे नागरिक ढांचे में सहजता से शामिल करके हम संस्थागत क्षमता को मजबूत करेंगे। उन्होंने कहा कि पूर्व-अग्निवीर जन-सेवा वितरण को बेहतर बनाएंगे और एक प्रगतिशील और सुरक्षित विकसित दिल्ली के हमारे सामूहिक विजन को आगे बढ़ाएंगे।
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