नगर निगम गुरुग्राम के कर्मचारियों को मिला जॉब सिक्योरिटी अधिनियम का लाभ

कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, मेयर व निगमायुक्त का जताया आभार

गुरुग्राम, 6 जून (हि.स.)। हरियाणा सरकार द्वारा संविदात्मक कर्मचारियों के लिए सेवा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए सेवा की सुनिश्चितता अधिनियम का लाभ अब नगर निगम गुरुग्राम के संविदात्मक कर्मचारियों को मिलने लगा है। प्रथम चरण में नगर निगम गुरुग्राम के 805 कर्मचारियों को इस अधिनियम के तहत लाभान्वित किया गया है। नगर निगम ने आश्वासन दिया है कि शेष बचे कर्मचारियों को भी शीघ्र ही इस अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाएगा।

इस उपलब्धि से उत्साहित नगर निगम कर्मचारियों ने मेयर राजरानी मल्होत्रा और निगमायुक्त प्रदीप दहिया के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार प्रकट किया। कर्मचारियों ने कहा कि यह अधिनियम उनके भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की दूरगामी सोच के तहत हरियाणा सरकार द्वारा अगस्त 2024 में लागू किया गया यह अधिनियम राज्य के लाखों संविदात्मक कर्मचारियों के लिए उम्मीद की किरण बना है। मुख्यमंत्री की दूरदर्शी सोच और श्रमिक हितैषी नीतियों के कारण अब संविदा पर कार्यरत कर्मियों को स्थायित्व और सम्मानजनक कार्य परिस्थितियां मिलेंगी। मेयर राजरानी मल्होत्रा ने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का यह निर्णय न केवल कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाता है, बल्कि सेवा में समर्पण और कार्यक्षमता को भी प्रोत्साहित करता है। निगमायुक्त प्रदीप दहिया ने भी कहा कि निगम प्रशासन सरकार की इस योजना को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए पूरी तरह तत्पर है। इस पहल से कर्मचारियों में उत्साह की लहर है और वे अपने कार्यस्थलों पर अधिक समर्पण और विश्वास के साथ सेवा देने को तत्पर हैं।

हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर

   

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