गुरुग्राम: नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल कारावास की सजा
- Admin Admin
- Sep 05, 2025
गुुरुग्राम, 5 सितंबर (हि.स.)। हरियाणा के गुरुग्राम की एक अदालत ने 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के एक आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
जानकारी के अनुसार चार जुलाई 2023 को थाना पालम विहार गुरुग्राम में एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज करायी कि उसकी 16 वर्षीय पुत्री ने उसे बताया कि एक महीने से दुकान पर आने वाले एक लडक़े राजीव ने उसे शादी का झांसा देकर उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए हैं। वह उसके साथ बार बार शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस शिकायत पर थाना पालम विहार में धारा 6 पोक्सो एक्ट एवं धारा 342, 363, 366 आईपीसी के तहत केस दर्ज किया गया।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा इस केस में कार्रवाई करते हुए आरोपी राजीव निवासी मोहदीपुर, जिला नालंदा (बिहार) को गिरफ्तार किया। पुलिस टीम द्वारा गहनता से जांच करते हुए आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक साक्ष्य व गवाह एकत्रित करके अदालत में पेश किए।
गुरुग्राम पुलिस द्वारा अदालत में दाखिल किये गये आरोपपत्र, साक्ष्यों एवं गवाहों के आधार पर शुक्रवार को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जैस्मीन शर्मा की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। उसे धारा-06 पॉक्सो एक्ट के तहत 20 वर्ष के कठोर कारावास एवं 30 हजार रुपये जुर्माना, धारा 342 आईपीसी के तहत एक वर्ष की कैद, धारा 363 आईपीसी के तहत पांच वर्ष की सजा एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना और धारा 366 आईपीसी के तहत पांच वर्ष की सजा एवं 10 हजार रुपये का जुर्माना की सजा सुनाई।
हिन्दुस्थान समाचार / ईश्वर



