हरियाणा में महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश

चंडीगढ़, 4 जुलाई (हि.स.)। हरियाणा सरकार ने आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-2 तथा हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत महिला अनुबंधित कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश देने का निर्णय लिया है।

मुख्यमंत्री नायब सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया था। जिसे आज से लागू कर दिया गया है। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी द्वारा शुक्रवार को जारी अधिसूचना के अनुसार, अब ऐसे कर्मचारियों को हर महीने दो आकस्मिक अवकाश मिलेंगे लेकिन ये अवकाश एक कैलेंडर वर्ष में 22 से अधिक नहीं होंगे। ये आकस्मिक अवकाश मौजूदा 10 दिन के चिकित्सा अवकाश के अतिरिक्त होंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा

   

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