दोहरा जाति प्रमाण पत्र: उच्च न्यायालय ने पुरोला ब्लाक प्रमुख निशिता को राहत देने से किया इनकार

देहरादून, 15 नवंबर (हि.स.)। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने उत्तरकाशी जिले के ब्लॉक पुरोला की प्रमुख निशिता (पूर्व विधायक मालचंद की पुत्रवधू) को एक महत्वपूर्ण मामले में राहत प्रदान करने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने संबंधित पक्षों से तीन सप्ताह के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा है।

यह मामला जिला न्यायालय, उत्तरकाशी सीनियर डिवीजन के न्यायाधीश जय श्री राणा के एक आदेश के खिलाफ दायर की गई याचिका से उपजा है। आदेश में न्यायाधीश ने निशिता के खिलाफ दो अलग-अलग जाति प्रमाण पत्रों का लाभ लेने के गंभीर आरोपों पर विचार किया था। निशिता ने न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उनके खिलाफ वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियों के स्टे के निर्देश दिए गए थे।

ब्लाक प्रमुख निशिता पर दो अलग-अलग जाति प्रमाण पत्रों का अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करने का आरोप है। यह स्वीकार किया गया है कि एक गलत तरीके से प्राप्त जाति प्रमाण पत्र के आधार पर उनका नामांकन ब्लॉक प्रमुख पद के लिए स्वीकार किया गया था।

उच्च न्यायालय ने इस मामले में त्वरित सुनवाई की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, संबंधित सभी पक्षों को तीन सप्ताह के भीतर अपना-अपना जवाब दायर करने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई की तारीख बाद में तय होगी। यह निर्णय पारदर्शिता और जवाबदेही के सिद्धांत को मजबूत करता है और दर्शाता है कि कानून का शासन सभी पर समान रूप से लागू होता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विनोद पोखरियाल

   

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