जींद : नशा तस्कर को 12 साल कैद की सजा, एक लाख जुर्माना

जींद, 6 जून (हि.स.)। एडीजे की अदालत ने नशा तस्करी के जुर्म में एक दोषी को 12 वर्ष कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार 23 मार्च 2028 को डिटेक्टिव स्टाफ को सूचना मिली थी कि गांव किनाना निवासी प्रवीन नशीले पदार्थो का कारोबार करता है और वह नशीले पदार्थो की डिलीवरी करने के लिए लक्ष्मी नगर के 44 फूटे रोड पर आ रहा है। जिसके आधार पर डिटेक्टिव स्टाफ ने लक्ष्मी नगर में अपना जाल बिछा लिया।

कुछ समय के बाद बाइक सवार युवक वहां पर पहुंचा, जिसने बाइक के ऊपर थैला बांधा हुआ था। डिटेक्टिव स्टाफ ने बाइक को रूकवा कर उस पर बंधे थैले की तलाशी ली तो उसमे चरस पाई गई। जिसका वजन एक किलो 10 ग्राम पाया गया। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए युवक की पहचान गांव किनाना निवासी प्रवीन के रूप में हुई। शहर थाना पुलिस ने बाइक तथा चरस को कब्जे में ले प्रवीन के खिलाफ नशीले पदार्थ निरोधक अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया था। तभी से मामला अदालत में विचाराधीन था।

शुक्रवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रवीण को दोषी करार देते हुए 12 साल की कैद व एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने की सूरत में दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजेंद्र मराठा

   

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