शिमला, 20 जून (हि.स.)। पत्नी को भरण-पोषण की राशि न चुकाना एक व्यक्ति को भारी पड़ गया। करीब चार साल से अदालत के आदेशों का पालन नहीं करने वाले आरोपी को आखिरकार पुलिस ने चार गैर-जमानती वारंटों की तामील करते हुए गिरफ्तार कर लिया। मामला शिमला जिले के कुमारसैन क्षेत्र का है, जहां आरोपी पर बकाया भरण-पोषण राशि दो लाख रुपये से अधिक पहुंच चुकी है।
पुलिस के अनुसार निहाल पुत्र भगत राम, निवासी गांव कण्डा, डाकघर चैकुल, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला के खिलाफ वर्ष 2022 से पत्नी को भरण-पोषण राशि न देने का मामला अदालत में विचाराधीन है। यह मामला घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 की धारा 20(1) के तहत चल रहा है। अदालत द्वारा कई बार आदेश दिए जाने के बावजूद आरोपी ने राशि का भुगतान नहीं किया, जिसके बाद उसके खिलाफ चार गैर-जमानती वारंट जारी किए गए।
पुलिस थाना कुमारसैन की टीम ने 18 जून को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसे न्यायिक प्रक्रिया के तहत माननीय न्यायालय में पेश किया। अदालत में पेशी के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी पर भरण-पोषण की बकाया राशि अब दो लाख रुपये से अधिक हो चुकी है।
मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने भरण-पोषण राशि की अदायगी सुनिश्चित करने के लिए आरोपी की संपत्ति को संबंधित राजस्व अधिकारियों के माध्यम से संलग्न (अटैच) करने के आदेश भी दिए हैं।
जिला पुलिस शिमला ने कहा है कि अदालतों द्वारा जारी वारंटों की प्रभावी तामील और न्यायालयी आदेशों का पालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिकता है। पुलिस के अनुसार न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ आगे भी कानून के तहत कार्रवाई जारी रहेगी।
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