हमीरपुर में 1 जुलाई से 30 सितंबर तक नदियों से खनन पर लगी रोक
- DSS Admin
- Jul 01, 2026
अवैध खनन एवं परिवहन पर होगी कड़ी कार्रवाई, पट्टाधारकों को निर्देश जारी
हमीरपुर, 01 जुलाई ( हि.स.)। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में मानसून सत्र के दौरान पर्यावरण संरक्षण, नदी तंत्र के संरक्षण एवं शासन के निर्देश पर 1 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक नदियों से मौरंग के खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। इस आदेश के जारी होते ही बुधवार से मौरंग खदाने बंद कर दी गई हैं।
अपर जिलाधिकारी (एडीएम) वित्त एवं राजस्व राकेश कुमार ने बताया कि जिले के समस्त बालू एवं मौरंग खनन पट्टाधारकों/अनुज्ञाधारकों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि भारत सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना तथा राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली के निर्देशों के अनुसार मानसून अवधि में नदी तल से खनन प्रतिबंधित रहेगा।
उन्हाेंने बताया कि सभी पट्टाधारक अपने-अपने खनन क्षेत्रों में 01 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक खनन एवं खनिज परिवहन पूर्णतः बंद रखेंगे। साथ ही यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके पट्टा क्षेत्र में किसी प्रकार का अवैध खनन या परिवहन न हो। इसके लिए आवश्यकतानुसार कर्मचारियों की तैनाती कर सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
एडीएम ने स्पष्ट किया कि यदि प्रतिबंध अवधि में किसी भी पट्टा क्षेत्र से खनन अथवा परिवहन किया जाता पाया गया, तो संबंधित पट्टाधारक के विरुद्ध नियमानुसार कठोर विधिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित पट्टाधारक की होगी।
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