उधार ली रकम ना चुकाने पर आज़म को तीन माह की कैद,85 हजार जुर्माना
- DSS Admin
- Jun 05, 2026
हरिद्वार, 05 जून (हि.स.)।उधार ली गई धनराशि वापिस ना लौटाने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार श्रीवास्तव ने आरोपित मौ० आजम सैफी को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने आजम को तीन माह के कठोर कारावास की सजा व 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माने की राशि में से 75 हजार रुपये बतौर प्रतिकर शिकायतकर्ता महिला और 10 हजार रुपये सरकारी राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं।
ज्वालापुर विष्णुलोक कालोनी निवासी शिकायतकर्ता महिला साजिदा खातून पत्नी वकील अहमद व आरोपित मौ० आजम सैफी निवासी अहबाब नगर, ज्वालापुर के बीच पुरानी पारिवारिक जान-पहचान थी। माह अक्टूबर 2022 में आजम ने अपनी निजी जरूरत बताते हुए साजिदा से 75 हजार रुपये उधार लिए थे। आज़म ने महिला को उधार ली रकम दो माह में लौटाने का वादा किया था। तय अवधि बीतने पर जब शिकायतकर्ता महिला ने अपने पैसे वापस मांगे,तो आजाम ने 75 हजार रुपये का एक चेक भरकर दिया था।
जनवरी 2023 में महिला ने चेक को अपने बैंक खाते में जमा किया,तो बैंक ने अपर्याप्त राशि की टिप्पणी के साथ चेक को वापस कर दिया था।इसके बाद शिकायतकर्ता महिला ने आरोपी से पैसे का तकाजा किया तो आज़म ने पैसे देने से मना कर दिया था। थक हारकर शिकायतकर्ता महिला ने कोर्ट की शरण ली थी।

