कपूरथला डीसी आकाश बंसल की चेतावनी:नगर निगम और पंचायत चुनाव उम्मीदवार तय सीमा से ज्यादा खर्च करेंगे तो होगी कार्रवाई
- DSS Admin
- May 19, 2026
कपूरथला के उपायुक्त-सह-जिला चुनाव अधिकारी (DEO) आकाश बंसल ने नगर निगम, म्युनिसिपल काउंसिल और नगर पंचायत चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को पंजाब राज्य चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित चुनावी खर्च की सीमा का पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आयोग ने सभी उम्मीदवारों के लिए चुनावी खर्च की सीमा तय की है और इसके उचित रखरखाव तथा जमा करने के संबंध में आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। डीसी आकाश बंसल ने स्पष्ट किया कि उम्मीदवारों को हर हाल में आयोग द्वारा तय सीमा के भीतर ही खर्च करना होगा। निर्धारित नियमों के अनुसार, नगर निगम चुनाव के उम्मीदवारों के लिए खर्च की सीमा 4 लाख रुपए है। म्युनिसिपल काउंसिल के उम्मीदवारों के लिए क्लास-I हेतु 3 लाख 60 हजार रुपए, क्लास-II के लिए 2 लाख 90 हजार रुपए और क्लास-III के लिए 2 लाख रुपए तय किए गए हैं। नगर पंचायत उम्मीदवारों की सीमा 1.40 लाख नगर पंचायत के उम्मीदवारों के लिए यह सीमा 1 लाख 40 हजार रुपए है। जिला चुनाव अधिकारी ने यह भी बताया कि उम्मीदवारों के लिए अपने चुनाव खर्च का पूरा हिसाब रखना अनिवार्य होगा। उन्हें इस हिसाब को जिला प्रशासन द्वारा गठित ऑडिट टीमों से सत्यापित करवाना होगा। पंजाब राज्य चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर संबंधित जिला चुनाव अधिकारी के माध्यम से अपने चुनाव खर्च का ब्योरा जमा करना होगा। यदि किसी उम्मीदवार ने कोई खर्च नहीं भी किया है, तो भी उसे 'शून्य' (निल) रिटर्न दाखिल करना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी खर्च में दिखाना होगा जब्त की गई सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी खर्च में दिखाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ा है, तो उसे प्रत्येक चुनाव के लिए अलग-अलग खर्च का रिटर्न दाखिल करना होगा। डीसी आकाश बंसल ने सख्त निर्देश दिए कि भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा-171-आई के तहत, चुनाव खर्च का सही हिसाब-किताब न रखने और निर्धारित सीमा का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है और जुर्माना लगाया जा सकता है।

