जिला परिषद चुनाव;पहले दिन कोई नामांकन नहीं:4 दिसंबर तक नामांकन, स्क्रूटनी 5 दिसंबर को, नामांकन वापिस 6 तक
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- Dec 01, 2025
जालंधर में पंजाब राज्य चुनाव आयोग ने राज्य में जिला परिषद और पंचायत समिति के सदस्यों के आम चुनावों का ऐलान कर दिया है। जिला चुनाव अधिकारी-कम-डिप्टी कमिश्नर डा. हिमांशु अग्रवाल ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रोग्राम के अनुसार, जालंधर जिले में जिला परिषद के 21 ज़ोन और 11 पंचायत समिति के 188 ज़ोन में 14 दिसंबर को चुनाव होंगे। नामांकन 6 दिसंबर, 2025 को दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। डा.अग्रवाल ने बताया कि यह चुनाव बैलेट पेपर से होंगे और जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनावों में महिलाओं के लिए 50 फीसदी सीटें रिजर्व रहेंगी। उन्होंने कहा कि चुनाव शेड्यूल के मुताबिक, इन चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल करने की तारीख 1 दिसंबर, 2025 से 4 दिसंबर, 2025 तक है। इस दौरान, नामांकन सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक इस काम से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के दफ्तर में लिए जाएंगे। नामांकन पेपर की स्क्रूटनी 5 दिसंबर, 2025 को होगी। नामांकन 6 दिसंबर, 2025 को दोपहर 3 बजे तक वापस लिए जा सकेंगे। उन्होंने आगे कहा कि 14 दिसंबर, 2025 को सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक बैलेट पेपर से वोटिंग होगी। वोटों की गिनती 17 दिसंबर, 2025 को सुबह 8 बजे से होगी।जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिला परिषद जालंधर के 21 ज़ोन है, जबकि पंचायत समिति जालंधर ईस्ट में 15, पंचायत समिति आदमपुर में 25, पंचायत समिति भोगपुर में 15, पंचायत समिति जालंधर वेस्ट में 19, पंचायत समिति लोहियां खास में 15 है। जिला परिषद 2,55,000 रुपए और पंचायत समिति 1,10,000 रुपए खर्च कर सकेंगे पंचायत समिति मेहतपुर में 15, पंचायत समिति नूरमहल में 15, पंचायत समिति फिल्लौर में 20, पंचायत समिति शाहकोट में 15, पंचायत समिति रुड़का कलां में 15 और पंचायत समिति नकोदर में 19 ज़ोन है। डा.अग्रवाल ने बताया कि राज्य चुनाव आयोग ने जिला परिषद उम्मीदवारों के लिए 2,55,000 रुपए और पंचायत समिति उम्मीदवारों के लिए 1,10,000 रुपए की चुनाव खर्च सीमा नोटिफाई की है। जिला चुनाव अधिकारी ने बताया कि इस चुनाव शेड्यूल की घोषणा के साथ ही संबंधित जिला परिषद और पंचायत समिति के तहत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के रेवेन्यू एरिया में तुरंत प्रभाव से आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जो चुनाव प्रक्रिया खत्म होने तक लागू रहेगी।



