-चंडीगढ़ की जिला अदालत ने सुनाया फैसला
चंडीगढ़, 15 दिसंबर (हि.स.)। चंडीगढ़ की जिला अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के आरोपित को दोषी करार देते हुए तीस साल की सजा सुनाई है। अदालत करीब दो साल की सुनवाई के बाद सोमवार को दोषी मुकेश उर्फ डाड़ी को सजा सुनाने के साथ-साथ जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण को पीडि़त बच्ची को 4 लाख रुपए की मुआवजा राशि दिलाने के भी आदेश दिए हैं।
पुलिस ने 11 जनवरी 2023 को केस दर्ज किया था। घटना वाले दिन बच्ची अपने घर के पास खेल रही थी। पड़ोस में रहने वाले मुकेश ने दुकान से कुछ सामान लाने के लिए उसे पैसे दिए। फिर बहाने से उसे अपने घर के अंदर बुला लिया। वहां उसने थप्पड़ मारे और फिर रेप किया।
इस मामले में पुलिस ने वीमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन की काउंसलर की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया था। जांच के दौरान दोषी मुकेश बार-बार झूठ बोलकर खुद को निर्दोष बताने की कोशिश करता रहा, लेकिन डीएनए रिपोर्ट में उसका जुर्म साबित हो गया। सोमवार को जिला कोर्ट ने सजा पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया कि आरोपित द्वारा किए गए अपराध की गंभीरता को देखते हुए उसे कठोर दंड दिया जाना जरूरी है। 25 वर्षीय दोषी मुकेश उर्फ डाड़ी को अब 30 साल जेल में रहना होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा



