चंडीगढ़ में जल्द लागू होंगे चार नए श्रम कानून, ड्राफ्ट नियमों को किया गया सार्वजनिक

चंडीगढ़, 03 जुलाई । चंडीगढ़ प्रशासन ने केंद्र सरकार के 4 नए लेबर कोड को लागू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। प्रशासन के श्रम विभाग ने इन चारों लेबर कोड्स के तहत तैयार किए गए ड्राफ्ट नियमों को सार्वजनिक कर दिया है।

श्रम विभाग ने इन ड्राफ्ट नियमों को अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है, ताकि कर्मचारी, उद्योग संगठन, कंपनियां, ट्रेड यूनियन और आम लोग इन्हें पढ़ सकें और अपने सुझाव या आपत्तियां दर्ज करा सकें। प्रशासन का कहना है कि सभी हितधारकों की राय और सुझावों पर विचार करने के बाद ही इन नियमों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

प्रशासन ने जिन 4 प्रमुख श्रम कानूनों के लिए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, उनमें कोड ऑन वेजेस-2019, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड-2020, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी-2020 और ऑक्युपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड-2020 शामिल हैं। इन नियमों के लागू होने के बाद वेतन, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंधों और कार्यस्थलों पर सुरक्षा से जुड़े कई नियमों में बदलाव देखने को मिल सकता है।

चंडीगढ़ प्रशासन ने अलग-अलग कोड्स के लिए सुझाव और आपत्तियां दर्ज कराने की समय सीमा भी तय की है। कोड ऑन वेजेस, 2019 और इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड, 2020 के तहत जारी नियमों पर सुझाव देने के लिए 30 दिन का समय दिया गया है।----------------------------

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