पुलिस अभिरक्षा में आरोपित को आई 23 चोटें, न्यायालय के आदेश पर दरोगा व सिपाहियों पर मुकदमा दर्ज

झांसी, 4 दिसंबर (हि.स.)। पुलिस अभिरक्षा में एक आरोपित को आई चोटों के मामले में आरोपित की न्यायालय में की गई शिकायत पर मामले ने तूल पकड़ लिया। इस मामले को अदालत ने गंभीरता से लिया है। अदालत ने नवाबाद थाने में मामले के विवेचक दारोगा आदि के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए है। पुलिस ने आदेश के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। इन आदेशों के तहत पुलिस महकमें में हड़कंप मचा हुआ है।

विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट के पेशकार ने तहरीर देते हुए बताया कि आरोपित लोकपाल सिंह निवासी पन्ना के खिलाफ ककरबई थाने में युवती को अगवा एवं उससे दुष्कर्म करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया था। विवेचक अशोक सिंह ने दो सिपाहियों के साथ दिल्ली के आजाद नगर चौराहा से 16 सितंबर रात 10:30 बजे आरोपित की गिरफ्तारी दिखाई, लेकिन जब लोकपाल को लाया गया तो वह बुरी तरह घायल था। वह चल भी नहीं पा रहा था। उसके आगे के 2 दांत टूटे थे। जगह-जगह उसके शरीर में जले के निशान थे। मेडिकल परीक्षण कराने पर शरीर में 23 चोटें मिली। कोर्ट ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए विवेचक दरोगा समेत दोनों सिपाही एवं पीड़िता के परिजनों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए थे।

लघुशंका आने पर लोकपाल वाहन से उतारा

इस मामले में पुलिस ही अपनी कहानी में उलझ गई। अदालत के सामने विवेचक अशोक कुमार ने बताया कि आरोपित को बुंदेलखंड एक्सप्रेस के रास्ते लाया जा रहा था। लघुशंका आने पर लोकपाल को वाहन से उतारा गया। उसी दौरान अचानक दो ट्रक आ गए। इस वजह से सभी पुलिसकर्मी समेत लोकपाल सड़क पर गिर गए। लोकपाल को चोट आ गई। घायल लोकपाल को मेडिकल कॉलेज लेकर आए। इसके बाद उसे जेल में दाखिल कर दिया लेकिन कोर्ट में जिरह के दौरान पुलिस की यह कहानी टिक नहीं सकी। अदालत ने विवेचक से पूछा कि आखिर किस तरह हादसा हुआ कि एक आदमी को शरीर में इतनी चोट आई है जबकि किसी भी पुलिसकर्मी को खरोंच तक नहीं आई है।

न थाने में सूचना न उपचार के प्रपत्र

पुलिस कर्मियों ने न तो घटनास्थल के स्थानीय थाने में दुर्घटना की कोई सूचना दी और न ही अस्पताल में उपचार कराने संबंधी कागज भी नहीं दिखा सके। अदालत ने पूछा कि जिसके शरीर में गंभीर चोट थी, उसे अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं कराया। इसका भी जवाब विवेचक समेत पुलिसकर्मी नहीं दे सके।

इनका है कहना

इस संबंध में थाना प्रभारी निरीक्षक नवाबाद जेपी पाल ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मुकदमा दर्ज किया गया है। विवेचना प्रचलित है।

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हिन्दुस्थान समाचार / महेश पटैरिया

   

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