सरकार विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए दे रही ऋणः मनोज कुमार
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- Dec 02, 2025
नारनाैल, 2 दिसंबर (हि.स.)। हरियाणा सरकार द्वारा विधवा महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए तीन लाख रुपये तक की ऋण योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत महिलाओं को व्यक्तिगत कारोबार स्थापित करने के लिए बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने मंगलवार को बताया कि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से इस योजना के तहत जिन महिलाओं की वार्षिक आय तीन लाख रुपये या इससे कम है तथा जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष है, वह इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं।
उन्होंने बताया कि बैंक ऋण के ऊपर लगे ब्याज की प्रतिपूर्ति हरियाणा महिला विकास निगम द्वारा सब्सिडी के रूप में अदा की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसकी अधिकतम सीमा 50 हजार रुपये व अवधि तीन वर्ष, जो भी पहले होगी। इसमें विभिन्न क्रियाकलापों बुटीक, सिलाई-कढ़ाई, ई-रिक्शा, मसाला- आचार इकाइयां, खाद्य प्रसंस्करण, कैरी बैग का निर्माण, बेकरी, रेडीमेड गारमेंट्स तथा अन्य किसी भी कार्य जिसको करने में महिलाएं सक्षम हों उन सभी कार्यों के लिए ऋण दिया जाता है। उपायुक्त ने बताया कि इस संबंध में अन्य किसी भी जानकारी के लिए हरियाणा महिला विकास निगम कार्यालय में आकर तथा कार्यालय के दूरभाष नंबर 01282-250346 पर फोन कर जानकारी ले सकते हैं।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुमन भारद्वाज



