श्रीखंड महोदेव यात्रा खराव माैसम के चलते अगले आदेशों तक स्थगित

कुल्लू, 28 जून (हि.स.)। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन कुल्लू ने इस वर्ष होने वाली श्रीखंड महादेव यात्रा को अगली सूचना तक स्थगित कर दिया है। जिला दंडाधिकारी एवं उपायुक्त कुल्लू अनुराग चंद्र शर्मा ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया है। यह कड़ा निर्णय संयुक्त विशेषज्ञ निरीक्षण दल की रिपोर्ट और यात्रा मार्ग पर संभावित प्राकृतिक आपदाओं के गंभीर खतरे को देखते हुए लिया गया है।

विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

प्रशासन द्वारा गठित किए गए अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान (एबीवीआईएमएएस) मनाली, राजस्व विभाग और वन विभाग के विशेषज्ञों के संयुक्त दल ने यात्रा मार्ग का विस्तृत निरीक्षण किया था। दल द्वारा 8 जून, 2026 को सौंपी गई रिपोर्ट में भीमद्वारी से पार्वती बाग तक के मार्ग को अत्यधिक खतरनाक एवं असुरक्षित बताते हुए इस पर रोक लगाने की सिफारिश की गई थी।

वैकल्पिक मार्ग भी फेल

इसके बाद प्रशासन ने एक वैकल्पिक मार्ग की संभावना भी तलाशी, लेकिन 18 जून की रिपोर्ट में विशेषज्ञों ने उसे भी खारिज कर दिया। रिपोर्ट के अनुसार, मौजूदा और प्रस्तावित दोनों ही मार्ग तीव्र ढलानों, ढीली व अस्थिर मिट्टी, संकरे रास्तों और कई नालों से होकर गुजरते हैं, जहां भूस्खलन, चट्टानें गिरने, अचानक बाढ़ (फ्लैश फ्लड) और मलबा आने का भारी खतरा है।

विशेषज्ञों का मानना है कि भीमद्वारी और पार्वती बाग के बीच किसी भी आपात स्थिति में राहत एवं बचाव अभियान चलाना बेहद कठिन होगा। नालों के आसपास की जमीन खोखली होने के कारण वहां अस्थायी रोपिंग या कैंप लगाना भी सुरक्षित नहीं है।

3 दिन के भीतर हटाए जाएंगे सभी शिविर

जिला दंडाधिकारी के आदेशानुसार, यात्रा मार्ग पर स्थापित किए गए सभी अस्थायी शिविरों, टेंटों, राशन की दुकानों और अन्य ढांचों को आदेश जारी होने की तिथि से तीन दिनों के भीतर हटाना होगा।

पुलिस अधीक्षक कुल्लू, एसडीएम निरमंड और प्रभागीय वन अधिकारी (लूहरी वन प्रभाग) को निर्देश दिए गए हैं कि वे सुनिश्चित करें कि कोई भी व्यक्ति प्रतिबंधित मार्ग पर प्रवेश न करे। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएसएस) और अन्य प्रासंगिक कानूनों के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

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