हिसार : पत्नी के अपहरण व मारपीट मामले में पति को मिली जमानत

लिव इन में रह रही थी पत्नी, अदालत ने बताया गलत

हिसार, 20 दिसंबर (हि.स.)। एडिशनल सेशन जज निशांत की अदालत ने लिव-इन में रह

रही पत्नी के अपहरण और मारपीट के मामले में उसके पति को जमानत दे दी है। आरोपी पति

कुलदीप को नियमित जमानत दी गई है। अदालत ने शनिवार काे अपने फैसले में स्पष्ट किया है कि मामले की जांच पूरी हो चुकी है,

चालान पेश किया जा चुका है और सह-आरोपियों को पहले ही जमानत मिल चुकी है, इसलिए आरोपी

को और अधिक समय तक सलाखों के पीछे रखने का कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने कुलदीप को

एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए।

अदालत ने कहा कि बिना तलाक दिए लिव-इन में नहीं रह सकते हैं।

शिकायतकर्ता पत्नी के प्रेमी नारनौंद निवासी प्रमोद इस संबंध में पुलिस को

बताया था कि कुलदीप की पत्नी पूनम उसके साथ एक जुलाई 2024 से लिव-इन रिलेशनशिप में

रह रही थी। 11 जुलाई 2025 की सुबह कुलदीप अपने साथियों के साथ दीवार फांदकर घर में

घुसा और डंडों व जेली से हमला कर पूनम को जबरन गाड़ी में डालकर ले गया। पुलिस ने इस

मामले में कुलदीप को 26 जुलाई को गिरफ्तार किया था।

बचाव पक्ष के वकील ने दलील दी कि कुलदीप को झूठा फंसाया गया है। वह जुलाई से

हिरासत में है और उसके दो साथियों, मंजीत और मनदीप को पहले ही कोर्ट जमानत दे चुका

है। सरकारी पक्ष के पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि आरोपी आदतन

अपराधी है और उस पर पहले भी चोरी व छीना-झपटी के मामले दर्ज हैं। बाहर आने पर वह गवाहों

को डरा-धमका सकता है।

सुनवाई के दौरान अदालत ने नोट किया कि पूनम कानूनी रूप से कुलदीप की पत्नी

है और उसने बिना तलाक लिए शिकायतकर्ता के साथ रहना शुरू किया था। अदालत ने यह भी पाया

कि पूनम को कोई चोट नहीं आई थी और शिकायतकर्ता की चोटें भी सामान्य प्रकृति की थीं।

अदालत ने कुलदीप को एक लाख रुपए के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर रिहा

करने के आदेश दिए।

हिन्दुस्थान समाचार / राजेश्वर