बांदा, 10 दिसंबर (हि.स.)। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के पैलानी थाना क्षेत्र में दहेज हत्या के गंभीर मामले में बुधवार को अदालत ने आरोपित पति रक्षपाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास और 8 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मिशन शक्ति अभियान के तहत ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ में त्वरित विवेचना व प्रभावी पैरवी के चलते यह सजा दिलाई गई है।
मामला ग्राम डांडामऊ निवासी रक्षपाल और कोमल की शादी (29 मई 2017) से जुड़ा है। विवाह के बाद से ही रक्षपाल और उसकी मां सुशीला लगातार मोटरसाइकिल व भैंस की मांग को लेकर कोमल को प्रताड़ित करते रहे। प्रताड़ना बढ़ने पर 3 दिसंबर 2021 को दोनों ने कोमल की पिटाई कर दी। मानसिक तनाव और अपमान से आहत होकर कोमल ने जहर खा लिया।
गंभीर हाल में उसे जसपुरा अस्पताल से बांदा जिला अस्पताल और फिर कानपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। इस घटना की सूचना पिता श्रीलाल ने 5 दिसंबर 2021 को थाना पैलानी में दी, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज किया गया।
मामले की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी सदर आनन्द कुमार पाण्डेय ने की और प्रभावी जांच के बाद 18 अक्टूबर 2022 को आरोपपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सरकारी वकील मनोज कुमार दीक्षित और रामकुमार सिंह की मजबूत पैरवी, कोर्ट मोहर्रिर विपुल यादव और आरक्षी प्रांजुल कुमार के प्रयासों से आरोपी पति को दोषी करार दिया गया।
लोक अभियोजक मनोज कुमार दीक्षित ने बताया कि गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त रक्षपाल पुत्र स्व. बाबूलाल, निवासी ग्राम डांडामऊ, थाना पैलानी को न्यायालय ने 10 साल की सजा दी है। साथ ही 8000 रुपए जुर्माना किया गया है। जुर्माना अदा न करने पर एक माह अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनिल सिंह



